Property Price Hike in Delhi: अगर आपका भी दिल्ली में भी घर खरीदने का प्लान है तो आपको लिए बुरी खबर है. अब से दिल्ली में प्रापर्टी खरीदने पर ज्यादा ट्रांसफर शुल्क देना होगा. दिल्ली नगर निगम ने इस बारे में जानकारी दी है. राष्ट्रीय राजधानी में 25 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने पर हस्तांतरण शुल्क एक फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे राजधानी में संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा.
अधिकारियों ने दी जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क चार फीसदी और महिलाओं के लिए तीन फीसदी हो जाएगा. इस कदम का मकसद निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड-19- महामारी के कारण, बुरी तरह से बिगड़ी है. आलम यह है कि निगम को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा है.
बैठक के बाद लिया फैसला
आपको बता दें पिछले महीने दिल्ली के तीनों उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी- निगमों को एक करने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसमें ट्रांसफर फीस में 1 फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया गया था.
कितना हो जाएगा ट्रांसफर शुल्क?
दिल्ली नगर निगम (MCD) के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जिन्हें नया सदन चुने जाने तक निगम को चलाने का अधिकार दिया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने मीडिया से कहा, ‘‘स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकारी के समक्ष 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क में एक फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा गया था. प्रस्ताव को एसओ ने मंजूरी दे दी. बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क चार फीसदी और महिलाओं के वास्ते तीन फीसदी हो जाएगा.’’
सरकार के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव
आपको बता दें वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर हस्तांतरण शुल्क पुरुषों के लिए तीन फीसदी और महिलाओं के लिए दो फीसदी है. एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि स्थायी समिति के स्तर पर मंजूरी दी गई है और औपचारिक सदन स्तर की मंजूरी भी प्रदान की जाएगी. स्थायी समिति एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है. एमसीडी सदन और स्थायी समिति के अधिकार विशेष अधिकारी को सौंपे गए हैं. अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा.
एमसीडी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निगम के पास पांच फीसदी तक हस्तांतरण शुल्क लगाने का अधिकार है और उसे इस पर सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है. सितंबर 2020 में, पूर्ववर्ती दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने हस्तांतरण शुल्क बढ़ाने के लिए इसी तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन यह दिल्ली सरकार के पास लंबित पड़ा है. अधिकारियों ने कहा, कि इस कदम से राजस्व में वृद्धि होगी और एमसीडी के खजाने को मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा.
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