नई दिल्ली: सरकार ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई कैश रकम को लेकर टैक्सपेयर्स से आयकर विभाग के एसएमएस और ईमेल का जवाब देने की आखिरी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है.
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘कैश डिपॉजिट आंकड़ों पर ऑनलाइन जवाब देने की तारीख बढ़ाई गई. स्वच्छ धन अभियान के तहत अब आप अपना ब्यौरा 15 फरवरी, 2017 तक दे सकते हैं.’’ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी को स्वच्छ धन अभियान शुरू किया था. इसके तहत विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा की संदिग्ध जमा पर 18 लाख आयकरदाताओं को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस पर जवाब देने को कहा था. इन लोगों को इन सवालों का जवाब आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सवाल मिलने के 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था. नोटबंदी के बाद सरकार ने इन नोटों को बैंक खातों में 30 दिसंबर तक जमा कराने को कहा था.
उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन डिपॉजिट के बारे में आंकड़े मिले हैं. विभाग ने 2 लाख से 80 लाख रुपये तक और 80 लाख रुपये से ज्यादा की जमा के आंकड़ों को अलग-अलग किया है. इसके अलावा लोगों से यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के बाद यदि उन्हें किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये या उससे ज्यादा का कैश उपहार या दान मिला है तो वे उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएं जिससे आगे उनकी जांच की संभावना कम हो.
एसएमएस और ईमेल पर जवाब को लेकर बार बार पूछे जाने वाले सवालों का स्पष्टीकरण (एफएक्यू) जारी करते हुए विभाग ने कहा कि आयकरदाताओं को इस तरह की नकदी के जरिए का स्पष्टीकरण देना होगा. यदि ये कैश डिपॉजिट कई स्रोतों या 8 नवंबर को हाथ में नकदी की वजह से है तो आयकरदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जवाब देते समय बैंक से निकाली गई नकदी, पहचान वाले लोगों या बिना पैन के मिली नकदी, अज्ञात लोगों से मिली नकदी तथा पहले की आय या बचत की नकदी का ब्यौरा अलग-अलग जानकारी देनी होगी. नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये या अधिक का गिफ्ट या दान पाने वालों को इसका ब्यौरा आयकर विभाग को देना होगा.
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘नकद जमा आंकड़ों पर ऑनलाइन जवाब देने की तारीख बढ़ाई गई. स्वच्छ धन अभियान के तहत अब आप अपना ब्यौरा 15 फरवरी, 2017 तक दे सकते हैं’’ स्वच्छ धन अभियान के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा करायी गयी राशि के बारे में आयकर विभाग द्वारा ईमेल से पूछे गए सवालों का ऑनलाइन जवाब दाखिल करने अंतिम तिथि बढ़ा कर 15 फरवरी की गई है.
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने 31 जनवरी को स्वच्छ धन अभियान शुरू किया था. इसके तहत विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान 5 लाख रुपये या ज्यादा की संदिग्ध जमा पर 18 लाख आयकरदाताओं को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस पर जवाब देने को कहा था. इन लोगांे को इन सवालांे का जवाब आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर सवाल मिलने के 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था. नोटबंदी के बाद सरकार ने इन नोटांे को बैंक खातों में 30 दिसंबर तक जमा कराने को कहा था.