DGCA Fines Air India:  सिविल एविशन सेक्टर की रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA)  ने नॉन-क्वालिफायड क्रू मेंबर्स (Non-Qualified Crew Members) के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के चलते टाटा समूह की एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. इसके अलावा एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑपरेशंस (Director Operations) पर 6 लाख रुपये और डायरेक्टर ट्रेनिंग (Director Training) पर भी 3 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. रेगुलेटर इस फ्लाइट के पायलट (Pilot)को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती कतई नहीं होनी चाहिए. 


डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने बताया कि एयर इंडिया लिमिटेड ने एक फ्लाइट ऑपरेट किया था जिसे नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन (Non-Trainer Line Captain) के साथ नॉन-लाइन-रिलीज्ड फर्स्ट ऑफिसर (Non-Line-Released First Officer) ने कमांड किया था. डीजीसीए ने इसे सुरक्षा के साथ बेहद गंभीर चूक करार देते हुए कहा कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे. डीजीसीए के पास ये मामला एयर इंडिया की ओर से 10 जुलाई 2024 को सौंपे गए वोलंट्री रिपोर्ट के जरिए आया. रेगुलेटर ने संज्ञान लेते हुए एयर इंडिया के ऑपरेशंस की पूरी जांच तरह जांच की साथ में डॉक्यूमेंट्स को देखने के साथ एयर इंडिया शेड्यूलिंग फैसिलिटी का स्पॉट चेक किया गया. जांच के बाद पहली नजर में कई प्रकार की खामियां दिखी और कई पोस्ट होल्डर्स और स्टॉफ की ओर से रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन पाया गया जिससे सेफ्टी पर असर पड़ सकता था. 


फ्लाइट के कमांडर और डीजीसीए से अप्रूव्ड एयर इंडिया के पोस्ट होल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 जुलाई 2024 को अपनी बातें रखने का मौका दिया गया. हालांकि इनकी सफाई से डीजीसीए संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद डीजीसीए ने नियमों और रेगुलेशंस के तहत एनफोर्समेंट एक्शन  लेते हुए पेनल्टी लगाया है. 


एयर इंडिया पहले सरकारी क्षेत्र की एयरलाइंस थी जिसे जनवरी 2022 बाद में टाटा समूह ने खरीद लिया था.  


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