हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के द्वारा बदतमीजी व गलत व्यवहार करने के कई मामले बीते कुछ दिनों के दौरान सामने आए हैं. किसी मामले में नशे की हालत में सहयात्री पर पेशाब करने की बात सामने आई तो किसी में यात्रियों ने उड़ान के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास कर दिया. ऐसे कई मामलों के लगातार सामने आने के बाद विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) सख्त हो गया है. नागर विमानन महानिदेशालय ने अब ऐसे मामलों को लेकर सोमवार को नई एडवाइजरी (DGCA Advisory) जारी की है.
यह है दुर्व्यवहार का ताजा मामला
नई एडवाइजरी में डीजीसीए ने एअरलाइंस को कहा है कि वे अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाएं. हाल के दिनों में विमान में यात्रियों की दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं. एक ताजा मामले में दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया (Air India) की एक उड़ान में चालक दल के दो सदस्यों को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद एक पुरुष यात्री को विमान से उतार दिया गया. इस मामले में आरोपी यात्री को उतारने के लिए विमान को उड़ान भरने के बाद वापस लैंड करना पड़ गया था.
डीजीसीए ने एडवाइजरी में बताई ये बात
नागर विमानन महानिदेशालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए विमानन कंपनियों के द्वारा उठाए जाने वाले कदम के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के तहत प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा इसमें कहा गया है कि पायलट, चालक दल के सदस्यों और इन-फ्लाइट सेवा के निदेशक की जिम्मेदारियां भी सीएआर में बताई गई हैं.
सामने आए हैं इस तरह के मामले
डीजीसीए ने कहा कि हाल फिलहाल में विमान में धूम्रपान करने, शराब पीने के कारण अमर्यादित व्यवहार करने, यात्रियों के बीच बहस और कई बार यात्रियों के द्वारा गलत तरीके से छूने या यौन उत्पीड़न जैसी कुछ घटनाएं सामने आयी हैं. इन मामलों में जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी, पायलट और चालक दल के सदस्य आदि उचित कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं.
विमान संचालन की सुरक्षा पर खतरा
डीजीसीए का मानना है कि इस तरह की घटनाएं विमान के संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं. इस कारण नियामक ने सभी विमानन कंपनियों को कहा है कि वे पायलटों, चालक दल के सदस्यों तथा संबंधित पदों पर बैठे लोगों को अशिष्ट यात्रियों से उचित तरीके से निपटने के बारे में जानकारी दें.
इतने लोग हो चुके हैं प्रतिबंधित
आपको बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान खराब व्यवहार या कोई अशिष्ट हरकत करने पर प्राथमिकी समेत हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किए जाने जैसे प्रावधान हैं. एयर इंडिया वाले ताजे मामले में ही आरोपी यात्री को न सिर्फ विमान से उतारा गया, बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई और उसे एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया. नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वी के सिंह ने तीन अप्रैल को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया था कि 2022 में एअरलाइंस ने 63 लोगों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाला है.
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