Flight Rules: DGCA ने दिव्यांगों के हक में लिया यह बड़ा फैसला! अब एयरलाइंस प्लेन में चढ़ने से नहीं रोक पाएंगी
New Rules For Handicapped: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिव्यांगों के अधिकार में बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया कि अब दिव्यांगों को फ्लाइट बोर्ड करने से नहीं रोका जा सकेगा.
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DGCA New Rules For Handicapped: दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब एयरलाइंस विकलांग यात्रियों (Handicap Passenger) को फ्लाइट में बैठने से नहीं रोक पाएंगी. अगर वह ऐसी करती हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो गया है. डॉक्टर के अप्रूवल के बाद ही यात्री को फ्लाइट में बैठने से रोका जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने शुक्रवार यह फैसला लेते हुए कहा कि अब बिना वजह एयरलाइंस कंपनियां दिव्यांग यात्रियों को प्लेन से नहीं उतार पाएंगे. ऐसा करने के लिए उनके पास उचित कारण होना चाहिए. इसके साथ ही ऐसा फैसला लेने उन्हें यात्री को इस बारे में सूचित करना होगा.
दिव्यांग लोगों के लिए बोर्डिंग के नियम में किया गया बदलाव
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिव्यांगों के अधिकार में बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया कि अब दिव्यांगों को फ्लाइट बोर्ड करने से नहीं रोका जा सकेगा. ऐसा करने के लिए एयरलाइंस के पास कुछ वैलिड कारण होने चाहिए. अब एयरलाइंस कंपनियां सिर्फ यात्रियों की कम स्पीड के चलते उन्हें फ्लाइट बोर्ड (Flight Board) करने से मना नहीं कर सकती हैं.
डॉक्टर से लेनी होगी सलाह
अपने नई गाइडलाइंस में DGCA ने कहा कि अगर बात किसी यात्री के स्वास्थ्य से संबंधित है तो एयरलाइंस उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसे फ्लाइट बोर्ड करने से रोक सकता है, लेकिन ऐसा करने के एयरलाइंस के पास डॉक्टर की लिखित मंजूरी होनी चाहिए. अगर दिव्यांग व्यक्ति फ्लाइट के लिए फिट नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस फ्लाइट बोर्ड करने से रोक सकती है. इसके साथ ही यात्री की बोर्डिंग को रोकने से पहले कंपनी को उसे लिखित में जानकारी भी देनी होगी.
इंडिगो (Indigo) ने दिव्यांग को बोर्डिंस से रोका था
7 मई को इंडिगो एयरलाइंस ने रांची एयरपोर्ट (Ranchi Airport) पर एक दिव्यांग लड़के को फ्लाइट में बोर्ड होने से रोक दिया था. इसके बाद DGCA ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने इस मामले पर खेद जताते हुए लड़के के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर (Electric Wheelchair) खरीदने की पेशकश की थी. ऐसे मामले को रोकने के लिए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही थी.
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