Diwali 2022: क्या दिवाली पर मिले उपहारों पर चुकाना होगा टैक्स? जानें डिटेल्स
Tax On Diwali Gifts: इनकम टैक्स कानून के मुताबिक तय लिमिट से ज्यादा के रकम के गिफ्ट लेने पर टैक्स चुकाना होता है.
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Diwali 2022: दिवाली (Diwali 2022) ऐसा त्योहार है जिसमें रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और दफ्तरों से लोगों को उपहार मिलता है. लेकिन आप जानकार ये हैरान हो जायेंगे कि दिवाली या फिर इस फेस्टिव सीजन (Festive Season) में मिलना वाला सभी उपहार टैक्स फ्री ( Tax Free) नहीं होता है. दिवाली पर गिफ्ट लेते समय इनकम टैक्स के नियमों ( Income Tax Rules) का ध्यान रखना बेहद जरुरी है.
इनकम टैक्स कानून ( Income Tax Laws) के मुताबिक तय लिमिट से ज्यादा के रकम के गिफ्ट लेने पर टैक्स चुकाना होता है. अगर आप किसी ऐसे रिश्तेदार या दोस्त से 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट लेते हैं जो Non-Exempted है तो उस गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा. अगर आप Non-Exempted रिश्तेदार या दोस्त से गिफ्ट लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इसे रिपोर्ट करना होगा.
मान लिजिए अगर दो दोस्तों में से एक से 30,000 रुपये का दूसरे से 25,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है. और उस वर्ष में कोई और गिफ्ट नहीं मिला है. तो उस वित्त वर्ष में 55,000 रुपये का आपने गिफ्ट हासिल किया जो 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पूरे 55000 रुपये के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा.
दिवाली पर दफ्तर भी अपने कर्मचारियों के गिफ्ट देते हैं जो दिवाली बोनस से अलग होता है. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक दफ्तर से मिलने वाले उपहार का वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो टैक्स नहीं देना होगा. और 5000 रुपये से ज्यादा का उपहार लेने पर टैक्स चुकाना होगा.
इनकम टैक्स कानून के 56 (2) के मुताबिक इन रिश्तेदारों से गिफ्ट लेने पर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा चाहे गिफ्ट की वैल्यू हो भी हो.
- पति या पत्नी
- भाई या बहन
- भाई - बहन की पति पत्नी
- टैक्सपेयर का अभिभावक
- अभिभावक के भाई या बहन
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