कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने निवेशकों को वेबसाइट के जरिए अकाउंट नॉमिनेशन की जानकारी को ऑनलाइल जमा कराने की सुविधा देती है. नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है. नॉमिनेशन होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पैसा पहुंचाना चाहता था.
EPFO ने अपने ट्विटर अकाउंट पर e-nomination सुविधा के बारे में जानकारी दी है. EPFO ने अपने ट्वीट में लिखा है, "प्रॉविडेंट फंड (PF), पेंशन (EPS) और इंश्योरंस (EDLI) सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आज ही अपना e-nomination फाइल करें".
EPFO ने ट्वीट में लिखा है, "अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का ध्यान रखने के लिए और ऑनलाइन PF, पेंशन और इंश्योरेंस के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है. आप भी आसानी से इसे कर सकते हैं."
ऐसे करें e-nomination फाइल
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
- UAN no. और पासवर्ड फिल करके लॉगइन करें.
- इसके बाद मैनेज के टैब पर क्लिक कर ई-नॉमिनेशन के विकल्प को चुनें.
- इसके बाद जो पेज खुलेगा वहां पर मेंबर की पूरी जानकारी जैसे कि UAN, नाम और जन्म तिथि दिखाई देगी.
- अपने वर्तमान और स्थाई पते की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
- इसके बाद पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए YES के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड फैमिली के विकल्प पर जाना होगा.
- आपको जिसे नॉमिनी बनाना है उनका नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, पता और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- आप एक से अधिक नॉमिनी भर सकते हैं उसके लिए आपको Add row विकल्प को चुनना होगा.
- नॉमिनेशन डिटेल्स पर जाकर आप यह तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को EPF का कितना हिस्सा दिया जाए.
- इसके बाद आपको सेव नॉमिनेशन पर क्लिक करना होगा.
- OTP जनरेट करने के लिए ई-साइन टैब पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा.
- OTP दर्ज करते ही आपका ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर हो जाएगा.
यह भी पढ़ें:
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का शेयर पहले दिन चार प्रतिशत लाभ के साथ हुआ बंद
उद्योग जगत ने RBI के कदम को सराहा, कहा- नीतिगत दर को बरकरार रखने से बढ़ेगा कंपनियों का भरोसा