अगर आपने पीएफ खाते से लिंक बैंक अकाउंट को बंद तो करा दिया है तो नया खाता पीएफ अकाउंट से लिंक करवाना न भूलें. बता दें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की परमिशन देता है.


अगर पुराने खाते को बंद करा देने के बाद आपने नए खाते को पीएफ अकाउंट के साथ लिंक नहीं कराया है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.  पीएफ खाते में बैंक अकाउंट की सही जानकारी होना जरूरी है.  इसलिए अपने नए बैंक अकाउंट की जानकारी तुरंत पीएफ खाते के साथ अपेडट कर देनी चाहिए.


हम आपको बता रहे है पीएफ अकाउंट के साथ नए खाते को अपडेट करने का तरीका:-




  • एकीकृत सदस्य पोर्टल पर जाएं.

  • यूजरनेम व पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.

  • ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें.

  • ड्रॉप डाउन मेन्यू में से 'KYC' को चुनें.

  • इसके बाद बैंक को चुनें और बैंक अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड भरकर 'Save' पर क्लिक करें.

  • यह जानकारी एक बार नियोक्ता द्वारा अप्रूव्ड हो जाने के बाद अप्रूव्ड केवाईसी सेक्शन में दिखाई देगी. इसके साथ ही नए बैंक खाते की जानकारी ईपीएफ अकाउंट के साथ अपडेट हो जाएगी.


आप EPFO पोर्टल के जरिए अपना EPF बैलेंस भी चेक कर सकते हैं. यह है इसका तरीका




  • www.epfindia.gov.in पर जाएं.

  • 'Our Services' टैब में से 'For Employees' विकल्प पर क्लिक करें.

  • 'Services' टैब में से 'Member Passbook'पर क्लिक करें.

  • आपको लॉग-इन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड डालना होगा और आप अपने पीएफ अकाउंट की पासबुक देख पाएंगे.

  • इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए आपका अकाउंट आपके UAN से टैग होना चाहिए. साथ ही आपका UAN एंप्लॉयर द्वारा एक्टिवेटेड होना चाहिए.

  • आप पासबुक की प्रिंट निकाल सकते हैं या उसे डाउनलोड कर सकते हैं.


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