नई दिल्लीः इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है और आपको अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना है तो इसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी. जैसा कि आप जानते हैं कि नया वित्त वर्ष शुरू होने यानी अप्रैल से आप इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग शुरू कर सकते हैं और आपके पास कुल 4 महीने होते हैं जिसमें आप टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. यहां हम आपको बताएंगे कि आयकर रिटर्न भरने के लिए किन दस्तावेजों का होना जरूरी है.


सैलरीड क्लास के लिए जरूरी दस्तावेज
यहां पर आप नौकरीपेश यानी सैलरीड क्लास के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जान सकते हैं.


1. पैन नंबर
परमानेंट अकाउंट नंबर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. सरकार ने आईटीआर फाइल करने के लिए पैन नंबर होना जरूरी कर दिया है जिसके बाद जिनके पास पैन नंबर नहीं है वो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं.


2. फॉर्म 16
फॉर्म 16 नौकरीपेश लोगों को उनके नियोक्ता यानी एंप्लायर द्वारा दिया जाता है और इसमें आपका काटा गया टीडीएस और सैलरी की सारी डिटेल्स होती हैं. जिन लोगों को उनके कंपनी द्वारा फॉर्म 16 नहीं दिया जाता है उनको अपनी कंपनी से इसके लिए मांग करनी चाहिए.


3. ब्याज आय से जुड़े दस्तावेज
बैंक स्टेटमेंट/पासबुक जिसमें आपके सेविेंग खाते पर मिल रहा ब्याज बताया गया हो
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज का स्टेटमेंट
बैंक द्वारा जारी किया गया टीडीएस सर्टिफिकेट


4. फॉर्म 26एस
फॉर्म 26एस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आपने जो टैक्स दिया है उसकी जानकारी होती है. ये फॉर्म आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल सकता है. इसमें टैक्स काटने वाले डिडक्टर ने जो टैक्स काटा है वो जानकारी, टैक्सपेयर द्वारा चुकाए टैक्स की जानकारी और पिछले वित्त वर्ष में हासिल किए गए टैक्स रिफंड की जानकारी होती है.


5. सेक्शन 80 के इंवेस्टमेंट्स की जानकारी
सेक्शन 80 के तहत किए गए सारे निवेश जैसे पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ईएलएसएस और एलआईसी के तहत किए गए निवेश की जानकारी दी गई होती है और इसकी जानकारी आपको टैक्स रिटर्न भरते वक्त चाहिए होगी.


6. आपके अन्य डिडक्शन के क्लेम के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होगी
आपका पीपीएफ में दिया गया योगदान
आपके बच्चे की ट्यूशन फीस
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट
स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज
आपके होम लोन पर दिया गया प्रिंसिपल अमांउट
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम/म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट


80सी से तहत आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं


7. आपने निवेश से जुड़े अन्य दस्तावेज
हाउसिंग लोन पर अदा किए ब्याज के दस्तावेज-घर के हाउसिंग लोन के ऊपर अदा किए गए ब्याज पर आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
एजूकेशन लोन के ब्याज के पेमेंट के दस्तावेज
स्टॉक ट्रेडिंग इंवेस्टमेंट-अब जब कैपिटल गेंस टैक्स के दायरे में आ चुके हैं तो आपने पिछले साल जो स्टॉक ट्रेडिंग पिछले साल में की है उसका ब्यौरा वाला स्टेटमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए लगेगा.



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