नई दिल्लीः डीजीएस ने जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर मुनाफाखोरी को लेकर नोटिस दिया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने डॉमिनोज पिज्जा स्टोर पर जीएसटी दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया. एक सूत्र ने कहा कि स्थायी समिति ने मामले को डीजीएस के पास भेजा था. महानिदेशालय ने जुबिलिएंट फूडवर्क्स को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि क्या नवंबर में टैक्स दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया गया.


सूत्र ने कहा, ‘जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किये जाने के बाद भी डॉमिनोज पिज्जा ने अपने ग्राहकों को इस कटौती का फायदा नहीं दिया. डॉमिनोज की तरफ से ज्यादा शुल्क लिये जाने को लेकर स्थायी समिति में दो ग्राहकों की तरफ से शिकायतें थी.’ इन शिकायतों के आधार पर जांच की गई और कंपनी को नोटिस दिया गया है.


हालांकि सवाल पूछे जाने पर जवाब में जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने कहा, ‘हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हम किसी कहानी में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं.’


जीएसटी काउंसिल ने घटाए थे दाम
जीएसटी काउंसिल ने सभी रेस्त्रां के लिये शुल्क में कटौती की थी और इसे 5 फीसदी कर दिया था. हालांकि इसमें वे रेस्तरां शामिल नहीं हैं जो होटल के भीतर स्थित हैं और कमरों का किराया 7,500 रुपये और उससे ऊपर हैं. इस कटौती से पहले एयर कंडीशन रेस्तरां पर 18 फीसदी और बिना एयर कंडीशन वाले रेस्तरां के मामले में 12 फीसदी शुल्क का प्रावधान था.


सूत्रों के अनुसार एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद जुबिलिएंट फूडवर्क्स समेत 15 मुनाफोखोरों को नोटिस दिये गए हैं. 'जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने नोटिस का जवाब दे दिया है. हम जवाब को देख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और सवाल भेजे जाएंगे.’ दस्तावेजों को देखने के बाद डीजीएस अपनी रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिये मुनाफारोधी प्राधिकरण को देगा. इसमें जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कदम शामिल हैं. डीजीएस को मामले की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करनी है और स्थायी समिति से तीन महीने का और समय मांग सकती है.


जीएसटी में मुनाफारोधी व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रकृति की शिकायतों को पहले राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भेजा जाता है जबकि राष्ट्रीय स्तर के मामलों को स्थायी समिति को भेजे जाते हैं.


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