Deadline : बिलेटेड आईटीआर के साथ ही ये फाइनेंशियल स्टेप भी याद रखें नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान
Belated ITR: 31 दिसंबर को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही कई बैंकों के स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बंद हो जाने के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसकी समय-सीमा समाप्त हो रही है.
31 December: साल खत्म होने में बस एक दिन बच गए हैं. इसके बाद जस्ट चिल..पार्टी टाइम. परंतु 31 दिसंबर को केवल बीते साल की विदाई और नए साल के स्वागत का दिन नहीं है. इस दिन बहुत कुछ ऐसा है, जिसे अगर आप भूल गए तो पछताना भी महंगा पड़ेगा. 31 दिसंबर, 2024 को कुछ ऐसे काम के डेडलाइन हैं, जिन्हें भूलने पर आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप कांप जाएंगे. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही कई बैंकों के स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बंद हो जाने के आखिरी दिन के अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसकी समय-सीमा समाप्त हो रही है. आप उस खास काम को अंतिम दिन भी अगर करना भूल गए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं.
पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ भर दें आईटीआर
अगर आपने समय पर इनकम रिटर्न नहीं फाइल किया है तो पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. एक दिन की बची हुई अवधि में अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की तो आप इनकम टैक्स में किसी भी तरह की छूट का दावा नहीं कर सकेंगे. इस कारण आयकर दाताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. क्योंकि उन्हें हेवी टैक्स देना पड़ सकता है. जो उनके ऊपर बहुत बड़ी लायबलिटी साबित हो सकती है.
सालाना जीएसटी रिटर्न भरने का भी है अंतिम दिन
वित्तीय वर्ष 2023-24 के सालाना जीएसटी रिटर्न भरने का भी अंतिम दिन है, वहीं दो करोड़ रुपये से नीचे के सालाना रिटर्न वाले जीएसटीआर-9 फॉर्म भरेंगे. अंतिम दिन पर जीएसटी रिटर्न भरने से चुकने वालों को हर्जाना देना पड़ा सकता है. साथ ही अनावश्क की कागजी कार्रवाई में दूसरे कई तरह के नुकसान बा झेलने पड़ सकते हैं.
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