Dr Ambedkar Awas Yojana: घर बनाने का सपना कई लोगों के मन में होता है और इसके लिए देश में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है. इसके दायरे में आने वाले गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के घर बनाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय मदद मिलती है. इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने प्रदेश में नागरिकों को घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देने वाली कुछ स्कीमों को चला रखा है. इन्हीं में से एक है डॉ अंबेडकर आवास योजना जिसके तहत घर बनाने के लिए गुजरात सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है.
किस वर्ग के लोग ले सकते हैं सरकारी स्कीम का फायदा
इस स्कीम के जरिए बेघर लोगों को घर दिलाया जाता है. निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय, गांधीनगर द्वारा डॉ अम्बेडकर आवास योजना का लाभ दिलाया जाता है. स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के नागरिकों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान की जाती है. डॉ अंबेडकर आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन ई समाज कल्याण पोर्टल से करना होगा.
किन लोगों को मिलती है वित्तीय मदद
अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघर लोगों को एक टाइमफ्रेम के रूप में सिलसिलेवार तरीके से मकान दिलाया जाना है. ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुला प्लॉट, पूरी तरह से कच्ची मिट्टी, फूस का घर, कूबा प्रकार का घर है जो रहने योग्य नहीं है.
जानें कितनी मिलती है रकम और क्या हैं नियम
- मकान मालिक और मकान मालिक की सहमति से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार की तीन किश्तों में मदद का पेमेंट किया जाता है. इनमें पहली किस्त 40,000 रुपये (एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के ऑर्डर के साथ), दूसरी किस्त 60 हजार रुपये (लिंटल लेवल पर पहुंचने के बाद) और तीसरी किस्त 20 हजार रुपये (शौचालय सहित निर्माण पूरा होने पर) दिया जाता है.
- बेनेफिशयरीज या बेनेफिशयरीज के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा लागू किसी अन्य हाउसिंग स्कीम के तहत लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए.
- सालाना इनकम ग्रामीण क्षेत्र 6 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में 6 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- भवन निर्माण सहायता की राशि 1,20,000 रुपये होगी. इसके अलावा जो लोग शौचालय के लिए 1 लाख 20 हजार की सहायता के पात्र हैं, वे योजना के नियमों के अनुसार अलग से पात्र होंगे. लेकिन, यदि बेनेफिशयरीज शौचालय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो उसे ₹ 1,20,000 की अनिवार्य सहायता से शौचालय को बनाना होगा.
- इस योजना के तहत बनने वाले मकान पर बेनेफिशयरी को 'राज्य सरकार की अम्बेडकर आवास योजना' के अनुसार एक पट्टिका लगानी होगी.
- भवन निर्माण की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट शहरी इलाकों के लिए 10 लाख रुपये और ग्रामीण इलाकों के लिए 7 लाख रुपये मैक्सिमम होगी. ऊपरी लिमिट शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता पर लागू नहीं होगी.
- मकान बनाने की मदद की पहली किस्त के पेमेंट से 2 साल के अंदर घर का निर्माण पूरा करना होगा.
- लाभार्थी की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक की जाति/उपजाति का उदाहरण
आवेदक की ग्रॉस एनुअल इनकम या सकल वार्षिक आय का उदाहरण
रहने का प्रूफ (बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/इलेक्टोरल कार्ड/राशन कार्ड में से कोई एक)
भूमि स्वामित्व आधार/दस्तावेज़/स्वामित्व विलेख/स्वामित्व विलेख/सनद विलेख (जैसा लागू हो)
बैंक पासबुक/कैंसिल्ड चेक के फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी (आवेदक के नाम पर)
पति की मृत्यु का उदाहरण (यदि विधवा है)
जमीन का एरिया दर्शाने वाले नक्शे की एक कॉपी जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है, (तलाती-सह-मंत्री) द्वारा साइन की हुई
चुनाव पहचान पत्र
भवन निर्माण प्रमाण पत्र
स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लियरेशन
खुले भूखंड/टूटे-फूटे मकान का फोटो जहां घर बनाया जाना है
कैसे करें स्कीम के लिए आवेदन
स्कीम के लिए अप्लाई करने का हो तो सबसे पहले गूगल सर्च में E Samaj Kalyan Portal टाइप करें.
गूगल में पहला ही ऑप्शन esamajkalyan.gujarat.gov.in का आएगा जिसे खोल लें.
इसमें Director Scheduled Caste Welfare पेज पर क्लिक करें.
इसमें नंबर-5 पर Dr. Ambedkar Awas Yojana पर क्लिक करें.
जिन लोगों ने E Samaj Kalyan Ragistration नहीं किया वो New User Please Ragister Here पर क्लिक करें.
इसमें नाम, पता, मोबाइल, पासवर्ड और कैप्चा डालकर नया अकाउंट बना लें.
नया अकाउंट बनने के बाद Citizen Login पर क्लिक करें और यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा के आधार पर लॉगिन करें.
Citizen Login में Dr. Ambedkar Awas Yojana पर क्लिक करना होगा और अपनी पर्सनल जानकारी भरें.
इसके बाद मकान खाली है या रहने योग्य नहीं है, इसकी जानकारी देनी होगी.
सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो अपलोड करें और जांचने के बाद सेव पर क्लिक करें.
फाइनल कन्फरमेशन के बाद प्रिंट ले लें.
प्रिंट एप्लीकेशन के बाद आवेदन के साथ सारे दस्तावेज लगाकर जिला कार्यालय में जमा कर दें.
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