नई दिल्लीः सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की फीस अब 40 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है. इससे आने वाले वक्त में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा फीस देनी होगी. मोटर वेहिकल एक्ट में 22वां संशोधन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में करीब 6.5 गुना जबकि नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 5 गुना तक बढ़ाई है. यह बढ़ी फीस शनिवार यानी आज से वसूली जाने लगेगी.
इसके अलावा वाहनों का पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस भी 3 से 6 गुना बढ़ा दिया गया है. हालांकि यह इजाफा रजिस्ट्रेशन फीस की मूल रकम पर ही होगा. राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले रोड टैक्स की दर व रकम पहले जैसे ही रहेगी. फीस में हुए बदलाव के बाद किसी एक श्रेणी के लिए 30 रुपये में बनने वाला लर्नर लाइसेंस अब 200 रुपये में बनेगा. इसमें 150 रुपये लर्नर लाइसेंस की फीस और 50 रुपये लर्नर लाइसेंस की टेस्ट फीस है.
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक ऐसा फीस को समान करने के लिए भी किया गया है. क्योंकि इसमें कई सालों से बदलाव नहीं हुआ था. नई फीस के बाद सभी राज्यों की फीस एक जैसी हो जाएगी. इसके अलावा मालिकाना हक में बदलाव के लिए दी जाने वाली एनओसी की फीस को भी बढ़ाया जाने वाला है. नई फीस के मुताबिक, भारी वाहन के फिटनेस टेस्ट के लिए 600 रुपए देने होंगे वहीं कार के लिए इसे 400 रुपए रखा गया है. ऑटोमैटिक टेस्ट की फीस और ज्यादा रखी गई है.
एक तरफ ड्राइविंग लाइसेंस महंगा हुआ वहीं वाहन रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ गई, जानें कौनसी फीस बढ़ी है-
नई फीस के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी बढ़ाने पर 500 रुपये देने होंगे जो पहले स्मार्ट कार्ड में 200 रुपये और पेपर लाइसेंस में 30 रुपये था. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए अब 250 की जगह 200 रुपये देने होंगे. ग्रेस पीरियड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल कराने के लिए 200 की बजाय अब 300 रुपये फीस देनी होगी. साथ ही देर करने के हर साल के लिए भी अब 50 रुपये की जगह 1000 रुपये हर साल की दर से अतिरिक्त फीस देनी होगी. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 500 से बढ़ कर 1,000 रुपये हो गई है. ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूलों के लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क 2500 की जगह अब 10 हजार रुपये होगा. ड्राइविंग स्कूलों को डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अब 2,500 की जगह 5,000 रुपये देने होंगे. ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पते या किसी और विवरण को बदलने के लिए 200 रुपये अदा करने होंगे. यह शुल्क पहले नहीं लिया जाता था पर अब से लिया जाएगा. खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों को अधिकृत करने के लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा. यह भी पहली बार तय हुआ है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ अपील की फीस भी 100 से बढ़ा कर 500 रुपये की गई है.
इसी तरह किसी एक श्रेणी के लिए स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए पहले जहां एक श्रेणी के लिए 250 रुपये लगते थे, उसके लिए अब 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. पहले अदा होने वाले 250 रुपये में से 200 रुपये स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस फीस के थे और 50 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस फीस थी. स्थाई लाइसेंस की नई फीस के 700 रुपये में 200 रुपये लाइसेंस जारी करने के, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड पर लाइसेंस जारी करने के तथा 300 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस की फीस होगी.
महंगा हुआ व्हीकल रजिस्ट्रेशन
नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के मामले में मोटरसाइकिल की फीस 60 से बढ़ाकर 300 रुपये, प्राइवेट मोटरकार की फीस 200 से बढ़ा कर 600 रुपये, लो मीडियम व्हीकल की फीस 300 से बढ़ा कर 1000 रुपये, मीडियम गुड्स और पैसेंजर व्हीकल्स की फीस 400 से बढ़ा कर 1000 रुपये, हैवी गुड्स और पैसेंजर वाहनों की फीस 600 से बढ़ा कर 1500 रुपये, इम्पोर्टेट मोटरसाइकिल की फीस 200 से बढ़ा कर 2500 रुपये कर दी गई है. वहीं इम्पोर्टेड मोटरगाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपये से बढ़ा कर 5,000 रुपये हो गई है. जो वाहन इन श्रेणियों के बाहर के हैं जैसे लग्जरी या और तो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 300 से बढ़ा कर 3,000 रुपये हो गई है. रजिस्ट्रेशन में देर कराने पर मोटरसाइकिल के लिए 300 रुपये और कार के लिए 500 रुपये हर महीने लेट फीस देनी होगी. पहले यह फीस सिर्फ 100 रुपये थी.