Traffic Rules in India: राजधानी दिल्ली ने एक बार फिर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाये है. इस बार दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने स्तर से प्रयास किया है. जिसके बाद दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control-PUC) के वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ने वाली है. बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के दिल्ली में चलने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना देना होगा. सभी वाहनों को पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं होने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना होगा.
PUC सर्टिफिकेट नहीं तो 10 हजार रु जमा करें
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है. जिन ड्राइवरों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें चालान के तौर पर 10 हजार रु जमा करने पड़ेंगे.
जुर्माना या जेल नहीं तो DL होगा रद्द
परिवहन विभाग सूत्रों के अनुसार दिल्ली में करीब 17,24,891 वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है. परिवहन विभाग इन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी कर रहा है. विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बिना पीयूसीसी वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल होगी, या फिर चालान और सजा दोनों हो सकती है. इसके अलावा 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
कई अभियान चला रही सरकार
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार कई कदम उठा रही है. पर्यावरण विभाग की ओर से दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ऑन, कार ऑफ अभियान के अलावा धूल रोकने के लिए अभियान और खुले में आग बुझाने का अभियान आदि चलाया जा रहा है.
परिवहन विभाग ने उठाया कदम
ऐसे में परिवहन विभाग भी अपने स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास कर रहा है. इस दिशा में अब बिना प्रदूषण नियंत्रण (PUC) के चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा रही है. दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में बिना पीयूसी के वाहन दौड़ रहे हैं. इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर का मौसम खराब हो रहा है.