पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आजकल के समय में सबसे जरूरी वित्तीय डॉक्यूमेंट्स में से एक है. प्रापर्टी खरीदने से लेकर ज्वेलरी खरीदने तक, बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और एलआईसी पॉलिसी खरीदने जैसे जरूरी निवेश के काम भी नहीं कर सकते हैं.
ऐसे में पैन कार्ड कहीं गुम हो जाए तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. आपका बहुत सा काम रुक सकता है. अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. गौरतलब है कि ज्यादातर फाइनेंशियल कंपनी ई-पैन कार्ड को स्वीकार कर लेते हैं. तो चलिए हम आपको ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के तरीके के बारे में बताते हैं-
ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका-
-ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर क्लिक करें.
-यहां आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और Captcha दर्ज करना होगा.
-आगे आपसे आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा.
-मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा.
-इसके दर्ज करें. आगे ई-पैन डाउनलोड करने के लिए आपको शुल्क देना होगा . यह शुल्क 8.26 रुपये का होगा.
-शुल्क दर्ज करने के बाद आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा.
-यह पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा.
-इसके बाद आपका ई-पैन डाउनलोड हो जाएगा.
31 मार्च से पहले पैन और आधार लिंक करना है जरूरी-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है. ऐसा न करने पर पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. इसके साथ ही आप बैंकिंग सेवाओं, ट्रेडिंग आदि का लाभ नहीं उठा पाएंगे. 31 मार्च के बाद पैन आधार लिंक करने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
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