देश में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है. यह लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं और हर दिन कमा कर खाते हैं. इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई तरह की सोशल स्कीम चलाती है. इन स्कीम्स में से एक काम नाम है ई-श्रम कार्ड योजना. इस स्कीम को खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है. साल 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए. लॉकडाउन लगने के बाद करोड़ो कामगार मजदूर पैदल अपने घरों के जाने को मजबूर हो गए. ऐसे में सरकार ने इस लोगों की मदद के लिए इस स्कीम की शुरुआत साल 2020 के दिसंबर महीने की है.


अब तक इस स्कीम के तहत 24 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी 38 करोड़ लोग इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं. अगर आपने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लें. लेकिन, बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल भी आता है कि क्या किसान भी इस योजने का लाभ उठा सकते हैं. क्या वह भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जानते हैं इस सवाल का जवाब-  


यह लोग नहीं बनवा सकते हैं कार्ड?



  • जो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वह लोग ई-श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते

  • जो पीएफ खाता धारक हैं वह लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते

  • जो पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते

  • श्रम मंत्रालय की किसी योजना का लाभ उठाने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते


किसानों के लिए है यह नियम-
वह किसान इस योजना के लिए पात्र हैं जो कृषि के क्षेत्र में मजदूरी करता है. इसके अलावा वह किसान भी इस योजना के पात्र है जो भूमिहीन है और दूसरों के खेत पर मजदूरी करते हैं. अगर आपका खुद का खेत है आप पीएम किसान स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 


ई-श्रम कार्ड के यह है फायदे
ई-श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर श्रमिकों को हर महीने सरकार से 500 से लेकर 1000 रुपये तक आर्थिक सहायता मिलती है. इसके साथ ही आपको 2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है. श्रमिक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उसके परिवार को मिलती है. वहीं किसी हादसे में विकलांग हो जाने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. 


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