E-Shram Card Registration: ई-श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आप दे सकते हैं अपना स्थाई पता, यह है पूरा प्रोसेस
E-Shram Card: आपको बता दें कि इस कार्ड के जरिए सरकार के पास असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रहेगा. इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
E-Shram Card Registration Process: भारत में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector Worker) से जुड़ी हुई है. ऐसे में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बाद इन कामगारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. इन सभी परेशानियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने (Modi Government) एक बेहद खास योजना की शुरुआत की. इस योजना का नाम है ई-श्रम कार्ड (e-shram card) योजना है. सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) में अब तक 24 करोड़ श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन (e-shram card Registration) करा चुके हैं. सरकार का यह लक्ष्य है कि कम से कम 38 करोड़ श्रमिकों इस योजना से जुड़कर इस कार्ड का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
आपको बता दें कि ई-श्रम पोर्टल भारत का पहला ऐसा पोर्टल है जिसमें प्रवासी मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि श्रमिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है. लेकिन, ई-श्रम रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आप अपना स्थाई पता दर्ज कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर आपका वर्तमान पता और स्थाई पता एक है तो आपको वर्तमान पता समान है विकल्प के रूप में अनचेक (uncheck) जरूर करें.
इस बात की जानकारी आईटी मंत्रालय (IT Ministry) ने दी है. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस कार्ड का फायदा कोई भी असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम करने वाला इंसान उठा सकता है. इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 साल होनी चाहिए. इस कार्ड का फायदा वह लोग नहीं उठा सकते हैं जो लोग ईपीएफओ (EPFO) या ईएसआईसी (ESIC) के सदस्य हैं
इस तरह ई-श्रम कार्ड के लिए करें आवेदन
आपको बता दें कि इस कार्ड के जरिए सरकार पास असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रहेगा. इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप श्रम पोर्टल की वेबसाइट eshram.gov.in पर लॉगइन कर आवेदन करें. कार्ड बनवाने के लिए आपको income certificate जमा करना होगा. इसके अलावा आधार नंबर भी जमा करना जरूरी है. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर या क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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