नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने राज्यों और निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिये 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को फैसला लिया. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक के बाद कहा कि लॉटरी की नयी दर मार्च 2020 से प्रभावी होगी.


जीएसटी काउंसिल ने बुने गये और बिना बुने गये थैलों पर जीएसटी की दर घटाकर 18 फीसदी करने का भी फैसला लिया. उन्होंने बताया कि बैठक में औद्योगिक पार्क स्थापित करने में सुविधा के लिये औद्योगिक भूखंडों के दीर्घकालिक पट्टों पर जीएसटी से छूट देने का फैसला भी किया गया है. इसके अलावा काउंसिल ने जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 के तहत विवरण दाखिल नहीं करने के मामलों में जुर्माने में ढील देने का फैसला लिया है.


जीएसटी प्राप्ति में कमी की भरपाई करने के लिये जीएसटी दर और उपकर में वृद्धि किये जाने के सुझाव दिये गये थे. पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने हालांकि उपकर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि किये जाने का विरोध किया था. राज्य सरकार का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उपभोक्ता के साथ साथ उद्योगों को भी कामकाज में दबाव का सामना करना पड़ रहा है.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी और उपकर की दरों की समीक्षा के बारे में सुझाव मांगे थे. राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के वास्ते परिषद ने विभिन्न सामानों पर दरों की समीक्षा करने,उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिये दरों को तर्कसंगत बनाने, राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिये वर्तमान में लागू किये जा रहे उपायों के अलावा अन्य अनुपालन उपायों के बारे में सुझाव मांगे थे.