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Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक कार खरीदकर बचाएं इनकम टैक्‍स और फ्यूल के पैसे, 31 मार्च तक है अंतिम मौका

Electric Vehicle: अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपना इनकम टैक्‍स और फ्यूल दोनों पर अच्छा पैसा बचा सकते हैं, जानिए इससे जुड़ा बड़ा अपडेट क्या है.

Electric Vehicle Purchase Tax Benefit: अगर आप अपने परिवार के लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की साबित हो सकती है. मान लीजिए कि, आपको ऐसी इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) खरीदने का मौका मिल रहा है, जिससे आपको इनकम टैक्‍स (Income Tax) में बेनिफिट तो मिलता ही है, भविष्य में पेट्रोल-डीजल जैसे फ्यूल (Fuel) के लिए होने वाले हज़ारों रुपये का खर्चा भी बचा सकते हैं. ऐसे में आप किस विकल्प को चुनेंगे. क्या आप इलेक्ट्रिक कार या सिंपल पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कार खरीदेंगे. जानिए इससे जुड़ा खास अपडेट क्या है. इससे आपको कार खरीदने के फैसले में पूरी मदद मिल सकती है. 

1.5 लाख रुपये का होगा फायदा

देश में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड तेजी के साथ बढ़ती जा रही है. वही पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) और सीएनजी (CNG) के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसके कारण जनता भी काफी परेशान होकर इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को खरीदने का फैसला कर रही है. वही मोदी सरकार (Modi Govt) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स (Income Tax Section) की धारा 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है. आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

लोन लेने पर मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल के वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री पर काफी जोर दे रही है. सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में धारा 80EEB को जोड़ा है. इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कर्ज (Loan) लेता है, तो उसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में 1 साल में 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. हालांकि इसमें शर्त यह है कि, यह फायदा ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर ही मिलेगा. 

कब तक मिलेगी छूट  

देश का कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स की धारा 80EEB का फायदा उठा सकता है. ईवी को प्राइवेट या फिर बिजनेस के लिए भी उपयोग करने पर आपको इस छूट का फायदा मिलेगा. अगर आप इलेक्ट्रिक कार को व्यापार के उद्देश्य से खरीदने जा रहे हैं, तो फिर लोन पर 1.50 लाख रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान को अपने बिजनेस के खर्चों रूप में शामिल कर सकते हैं. सरकार की तरफ से इस छूट का लाभ 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 है. यानि आप इस दिन तक इसका फायदा उठा सकते हैं. 

ऐसे समझें पूरी डिटेल्स 

मान लीजिए कि, आपको कोई इलेक्ट्रिक कार पसंद आती है, जिसकी कीमत 22 लाख रुपये है. इसे खरीदने के लिए आप 20 लाख रुपये का तक का लोन ले सकते हैं. अब ऐसे में 10 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर के हिसाब से 2 लाख रुपये की ब्याज का भुगतान आपको करना पड़ता है. इस पर आप इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं. शेष 50,000 रुपये की आय आपकी टैक्सेबल होगी.

हर साल बचेगा 1 लाख रुपये अलग 

वही दूसरी ओर, अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको एक और फायदा होने वाला है. जिसमें आप पेट्रोल-डीजल बचाकर साल का कम से कम 1 लाख रुपये बचा सकते है. जैसे कोई 15 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है. अगर आप साल में 20,000 किमी चलाते हैं, तो आप अभी के पेट्रोल रेट के हिसाब से करीब 1.30 लाख रुपये पेट्रोल पर खर्च करेंगे. जबकि किसी ईवी को 20,000 किमी चलाने का खर्च 20,000 रुपये के आसपास आएगा. इसका मतलब साल का करीब 1 लाख रुपये अलग से और बचाया जा सकता है. 

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