ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब पेंशनधारी साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कर सकेंगे. ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) के कर्मचारी पेंशन स्कीम की धारा 95 की तहत अब आप साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. पहले जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों को नवंबर में जमा करना होता था. बता दें कि हर पेंशनधारी को साल में एक बार अपनी जीवित होने का प्रमाण देना होता है. इसके लिए हर साल उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है.


इस बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब कोई भी पेंशनधारी साल में किसी भी समय एक बार लाइफ सर्टिफिकेट कर सकेगा. बता दें कि इससे पहले साल 2019 में कर्मचारी निधि ने अपने नियमों में बदलाव किया था. बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए पेंशनभोगी का बंद कर दिया जाता है.






इस तरह जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
आपको बता दें कि  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्वीट करते हुए बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जमा करने के लिए पेंशनर्स को कई तरह के ऑप्शन (Process to Submit Life Certificate) दिया जाता है. इसके लिए आप अपने घर के पास किसी भी बैंक में जाकर यह सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), उमंग ऐप (Umang App) और EPFO ऑफिस में जाकर भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.


लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए यह डॉक्यूमेंट है जरूरी
आपको बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), बैंक डिटेल्स (Bank Passbook and Details) और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए.  


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