EPFO: कंपनी नहीं जमा कर रही पीएफ अमाउंट तो आप क्या कर सकते हैं? जानिए अपने अधिकार
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पीएफ अकाउंट में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से पैसा जमा किया जाता है. अगर पैसा नियोक्ता पैसा जमा नहीं कर रहा है तो यहां बताया गया है कि क्या करना होगा?
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Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ एक ऐसा खाता है, जो किसी कर्मचारी के रिटायमेंट पर एक अच्छा अमाउंट देता है. हालांकि जरूरी है कि इसमें समय-समय पर पैसा जमा कर्मचारी की सैलरी और कंपनी की ओर से पैसा जमा किया जा रहा हो. ईपीएफ अकाउंट के तहत कर्मचारी और कंपनी यानी नियोक्ता दोनों की ओर से समान योगदान दिया जाता है.
अगर कुछ समय से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है, जिसे आप पीएफ अकाउंट की डिटेल से जान सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका नियोक्ता आपके खाते में पैसा जमा नहीं कर रहा है. कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने में विफल रने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं. हाल ही में बायजू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पैसा जमा करने के में विफल रहने की खबर सामने आई थी. बाद में इसने काफी देर से ये पेमेंट किया.
नियोक्ता नहीं जमा कर रहा पैसा तो क्या करें?
अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपके ईपीएफ खाते से ईपीएफ योगदान गायब है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन नियोक्ता अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो कर्मचारी ईपीएफओ से संपर्क कर सकता है. उन्हें इसके बारे में जानकारी दे सकता है. इसके साथ ही कर्मचारी ईपीएफ आई शिकायत सिस्टम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है या पीएफ अधिकारियों के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
शिकायत दर्ज कराने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता
EPFO पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. सबसे पहले कर्मचारी को कटौती जमा नहीं होने का सबूत यानी ईपीएफ अकाउंट डिटेल देना होगा. इसके साथ ही सैलरी स्लिप और ईपीएफ स्टेटमेंट की जानकारी देनी होगी.
अगर शिकायत सही मिली तो क्या होगा
अगर की गई शिकायत सही पाई जाती है तो कंपनी या नियोक्ता को बचा हुआ पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा. उसके बाद उसपर सालाना ब्याज जमा किया जाएगा.
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