Ban On Bike Taxi Services: दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोमवार को अचानक उबर ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगा दी. सरकार के इस फैसले की सबसे बड़ी गाज उन बाइक टैक्सी ड्राइवरों पर गिरी है जो इसके जरिए अपनी जीविका चला रहे थे. दिल्ली सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके आदेश की अवमानना को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करते हुए पाए जाने पर एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
क्यों लगा बैन?
टूव्हीलर जिनका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन मार्क के तहत रजिस्टर्ड किया गया है उनका कमर्शियल इस्तेमाल मोटर व्हीकल्स एक्स 1988 का उल्लंघन है. ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट ने अपने नोटिस में कहा कि पहली बार उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये और एक साल तक के कारावास तक का प्रावधान है. अगर बाइक टैक्सी ड्राइवर बुकिंग लेकर ड्राउव करते हुए पकड़े गए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 वर्ष के लिए कैंसल भी किया जा सकता है. दिल्ली सरकार का ये आदेश महाराष्ट्र में रैपिडो की सेवा पर सप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद आया है.
कमर्शियल सर्विस के तौर पर चलने वाली कारें, थ्री-व्हीलर के लिए अलग नियम है. टैक्सी सर्विस के तौर पर चलने वाली गाड़ियां का नंबर प्लेट पीले रंग का होता है. व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मार्क अलग होता है. पुलिस के वेरिफिकेशन के बाद पीएसवी बैज जारी किया जाता है और ड्राइवरों को अपने व्यवहार को लेकर सेशन भी अंटेड करना होता है. टूव्हीलर कैब में इमरजेंसी बटन का प्रावधान नहीं होता है इससे महिला पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर खतरा भी है.
रोजगार का सता रहा डर
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 4 से 5 हजार युवा बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़े थे. यही इनके रोजगार का साधन था. एक दिन में बाइक टैक्सी ड्राइवर 500 से 1000 रुपये प्रति दिन की कमाई करते थे. इसी में बाइक के मेनटेनेंस से पेट्रोल तक का खर्च शामिल है. कई बाइक टैक्सी ड्राइवरों ने ईएमआई पर बाइक खरीदा हुआ था और कमाई से ईएमआई का भुगतान करते थे. उनके सामने ईएमआई के भुगतान का संकट खड़ा हो गया है. वहीं इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के सामने भी संकट है. अब वे कैसे इस सस्ती सवारी का लाभ उठा पायेंगे.
सरकार लाएगी नई स्कीम
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों में भय का माहौल है. दिल्ली में बाइक टैक्सी ड्राइवरों ने बुकिंग लेना बंद कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़ी बाइक्स की जांच शुरू कर चुकी है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने इस आदेश के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली सरकार एग्रीगेटर्स के लिए जल्द टूव्हीलर, थ्रीव्हीलर और फोर-व्हीलर पॉलिसी जारी करेगी जो अपने फाइनल स्टेज में है. नई स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा.
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