(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ED Notice: ईडी ने 5551 करोड़ के FEMA उल्लंघन में शाओमी के दो अधिकारियों को नोटिस भेजा
Enforcement Directorate Notice:चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi की शाओमी इंडिया और 3 विदेशी बैंकों को ED ने नोटिस भेजकर 5,551 करोड़ रुपये का हिसाब मांगा है.
Enforcement Directorate Notice: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,551 करोड़ रुपये से ज्यादा के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन मामले में चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता शाओमी, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनु कुमार जैन और तीन विदेशी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है.
FEMA की इस धारा के तहत हुई कार्रवाई
वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी है. इसके मुताबिक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डॉएश बैंक एजी को नोटिस भेजे हैं.
ईडी ने पहले भी उठाया था बड़ा कदम
फेमा मामले की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जब मामले का निपटान होता है तो आरोपी को उल्लंघन राशि का तीन गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. जांच एजेंसी ने कहा कि शाओमी के साथ जैन और राव को भी यह नोटिस भेज दिया गया है. ईडी ने इससे पहले अवैध धनप्रेषण के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे.
शाओमी सहित 3 विदेशी बैंकों को भी मिला नोटिस
चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi और 3 विदेशी बैंकों को ED ने नोटिस भेजकर 5,551 करोड़ रुपये का हिसाब मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार 9 जून को बताया कि उसने चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी (Xiaomi) उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और डायरेक्टर समीर राव, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनु जैन और तीन विदेशों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. ये नोटिस 5,551 करोड़ रुपये के कथित फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है.
ईडी ने दी और भी जानकारी
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि शाओमी इंडिया अपनी पैरेंट कंपनी को साल 2015 से पैसे भेज रही थी और इस मामले की जांच में पाया गया है कि साल 2014 से भारत में काम करना शुरू करने के एक साल बाद ही शाओमी इंडिया ने ये पैसे भेजना शुरू कर दिया था.
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