FIR against Ashneer Grover: आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन के ग्रोवर के साथ दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन समेत परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें शामिल सभी के खिलाफ गंभीर अपराध की आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. 


अपराधिक मामले के तहत अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी पर 409 (लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) 467 (बहुमूल्य सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. 


शिकायत मिलने के बाद हुई थी जांच 


मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अशनीर ग्रोवर समेत उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत मिली थी. इसके बाद इनके खिलाफ जांच की गई थी. अबतक की शिकायत और जांच के अनुसार, आईपीसी की धारा  406, 408, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज हुआ है. 


पिछले साल से बढ़ रहा विवाद 


पिछले छह महीने के दौरान ग्रोवर पर पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं. जनवरी 2022 में वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा था. तभी से भारतपे और अशनीर ग्रोवर के बीच विवाद बढ़ा है. पिछले साल मार्च में अशनीर ग्रोवर को भारतपे से बर्खास्त कर दिया गया था. ​


81.28 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला 


पिछले साल दिसंबर में दिल्ली बेस्ड फिनटेक यूनिकार्न ने अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ईओडब्लू के पास 81.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली पर  आपराधिक उल्लंघन, साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया था. इसके अलावा, BharatPe ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास ​एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली से 88.67 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की बात कही गई थी. 


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