EPF Advance: अगर नहीं है पैसे तब भी चुका सकेंगे बीमा का प्रीमियम, इस सुविधा का उठाएं फायदा
EPF Advance: इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत ईपीएफ खाताधारक अपने जीवन बीमा की पॉलिसी का भुगतान ईपीएफ एडवांस के जरिए कर सकते हैं.
EPF Advance: पैसों की आपात जरूरत किसी को भी पड़ सकती है. अकसर ऐसे हालात में पैसों का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आप एक नौकरीपेशा हैं और आपके पास जीवन बीमा का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो ईपीएफ एडवांस आपकी ये परेशानी हल कर सकता है. जानते हैं इसके बारे में: -
EPF Advance: इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत ईपीएफ खाताधारक अपने जीवन बीमा की पॉलिसी का भुगतान ईपीएफ एडवांस के जरिए कर सकते हैं. कोराना काल में इस सुविधा का उपयोग बहुत लोगों ने किया जब उनकी नौकरी चली गई और उनके पास पॉलिसी का प्रीमियम भरने के भी पैसे नहीं बचे.
कैसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल?
- ईपीएफ खाता धारक को ईपीएफओ के कमिश्नर के पास एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है.
- कमिश्नर द्वारा तय फॉर्मेट में आपको एक फॉर्म भरना होता है.
- आपकी रिक्वेस्ट मंजूर होने पर कमिश्नर या उसकी तरफ से नियुक्त अधिकारी आपके जीवनमा बीपॉलिसी का भुगतान एलआईसी (LIC) को कर देता है.
- हालांकि एक शर्त भी है. वह यह कि भुगतान सिर्फ उसी स्थिति में होगा जब इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम का भुगतान सालाना किया जाता है.
कौन निकाल सकता है ईपीएफ एडवांस
ईपीएफ एडवांस निकालने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.
- सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके ईपीएफ खाते में पर्याप्त पैसे होने चाहिए.
- अगर आपको बीमा पॉलिसी की पहली किस्त भरनी है तो ध्यान रखना होगा कि आपके खाते में 2 साल का प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे हों.
- कोई भी भुगतान करने से पहले कमिश्नर इस बात की पुष्टि करेगा कि सब कुछ सही है, तब जाकर भुगतान करेगा.
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