EPF EPS Nomination: ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे करें? इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं ये काम
How To Do EPF EPS Nomination: अगर आपको भी EPF या EPS योजनाओं में करना है नॉमिनेशन लेकिन उसका तरीका समझ नहीं आ रहा है तो इन स्टेप को फॉलो करें. आसानी से हो जाएगा आपका काम.
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EPF EPS Nomination Process: एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के मेंबर्स के लिए अपने परिवार को कल्याणकारी लाभ यानी वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए ई-नॉमिनेशन दाखिल करना अनिवार्य है. किसी मेंबर की मृत्यु होने की स्थिति में भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन (EPS), बीमा (EDLI) लाभ मामले में ऑनलाइन दावा निपटान करने के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है.
आज के डिजिटल युग में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद सरल है. इसके लिए मेंबर को अपने स्थानीय ईपीएफ कार्यालय में जाने के लिए जरूरत नहीं होती. आप अपने घरों से आराम से ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं. एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सदस्यों को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी है. ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए मेंबर को प्रत्येक नॉमिनी के लिए केवाईसी विवरण देना होगा.
हालांकि, आपको बता दें कि ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है. साथ ही, इसके लिए मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड होना भी जरूरी है. लाइवमिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफ नॉमिनेशन, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के लिए भी वैध है.
क्या है EPF नॉमिनेसन का सही तरीका
- एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की वेबसाइट पर जाकर सर्विसेज सेक्शन में फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें.
- अब मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा .
- इसके बाद अब UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें फिर मैनेज टैब में ई-नॉमिनेशन सलेक्ट करें.
- फिर स्क्रीन पर प्रोवाइड डिटेल्स टैब आएगा. आप सेव पर क्लिक करें.
- फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
- अब एड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें. आप एक से अधिक भी नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
- किस नॉमिनी के हिस्से में कितनी रकम आएगी, इसके लिए नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें. हिस्सा निर्धारित करने के बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
- OTP जनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें. आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
- ओटीपी को निर्धारित जगह पर लिखकर सबमिट कर दें.
- ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर हो जाएगा. ई-नॉमिनेशन के बाद एंप्लॉयर या एक्स एंप्लॉयर को कोई भी डॉक्युमेंट भेजने की जरूरत नहीं है.
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