How to Deactivate Old UAN: कई बार नौकरी बदलने पर व्यक्ति के एक से ज्यादा इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड (PF, EPF) अकाउंट खुले जाते हैं. सभी खातों की डिटेल एक जगह ढूंढी जा सके इसके लिए UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है. UAN सिर्फ एक ही होना चाहिए लोकिन कुछ लोगों का UAN भी पीएफ खाते साथ-साथ एक से अधिक हो जाता हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सिर्फ एक ही UAN की अनुमति देता है. अगर आपके पास दो UAN हैं तो आप अपने EPF खाते को एक से दूसरे में ट्रान्सफर कर सकते हैं और अपने पिछले UAN को डिएक्टिवेट कर सकते हैं. यह याद रखें कि एक UAN से जुड़े EPF खाते के फंड को अनिवार्य रूप से दूसरे UAN के साथ जुड़े दूसरे EPF खाते में ट्रान्सफर करना होगा. जानते हैं ये पूरी प्रक्रिया:-
पुराने UAN को ऐसे करें डिएक्टिवेट
- पुराने UAN को बंद कराने के लिए आपको अपने इंप्लॉयर को सूचित करना होगा.
- आप चाहें तो uanepf@epfindia.gov.in. पर ईमेल कर सीधे EPFO को सूचित कर सकते हैं.
- ईमेल में अपने सभी UAN और उनसे जुड़ी जानकारियों का जिक्र करें.
- आपके मेल के बाद EPFO वेरिफिकेशन करेगा और आपके पुराने सभी UAN बंद हो जाएंगे.
- केवल मौजूदा UAN चालू रहेगा.
- अब आपको पुराने UAN से लिंक PF खाते के फंड को नए PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए आवेदना करना होगा.
- आपके आवदेन के बाद EPFO आपके सभी पुराने PF अकाउंट्स के फंड को नए UAN और उससे जुड़े PF अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा.
दूसरा तरीका
- https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
- 'वन मेंबर वन EPF अकाउंट' में जाएं
- आपको अपने मौजूदा UAN और पासवर्ड से 'वन मेंबर वन EPF अकाउंट' में लॉग इन करना होगा.
- अब 'ऑनलाइन सर्विसेज' में 'रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट' में जाएं.
- यहां अपने पुराने PF खाते के फंड को नए UAN से लिंक PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करें.
- आप जब ऐसा करते हैं तो EPFO सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई एक UAN से दूसरे UAN में फंड ट्रांसफर कर रहा है.
- इसके बाद EPFO आपकी डिटेल्स का वेरिफिकेशन कर मल्टीपल UAN मामलों का पता लगा लेता है.
- वेरिफिकेशन पूरा होने पर EPFO आपके पुराने सभी UAN डिएक्टिवेट कर देता है. इनसे जुड़े PF खातों को नए/मौजूदा UAN से लिंक कर देता है.
SMS से मेंबर इंप्लॉई को किया जाता है सूचित
- PF खाताधारक को एक SMS भेज कर इस बारे में सूचना दी जाती है. एसमएस खाताधारक के उस नंबर पर आता है जो कि EPFO में रजिस्टर्ड होता है.
- इसके बाद खाताधारक से नए UAN को एक्टिवेट रखने या न रखने के बारे में पूछा जा सकता है.
- इसके बाद आपके सभी पुराने PF खातों का फंड नए UAN से जुड़े PF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
- उन मामलों में जहां कर्मचारी को पिछली कंपनी से बकाया PF प्राप्त करना है वहां प्रणाली ECR में नया UAN नंबर खुद ही जोड़ लेती है. इसलिए ऐसे मामलों में, बकाया राशि नए UAN के साथ जुड़े नए PF खाते में पहुंच जाती है.
EPF को ऑनलाइन ट्रान्सफर ऐसे करें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और यहां यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें.
- ‘Online Services’ सेक्शन में ‘One Member- One EPF Account’ पर क्लिक करें.
- नया पेज खुलेगा जिस पर अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हैं.
- पीएफ डिटेल्स चेक करने के लिए 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करना होगा
- अब 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें.
- आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी मिलेगा उसे निर्धारित स्पेस में डालें और सबमिट पर क्लिक करें.
- अब आपको फॉर्म 13 भरना होगा. इसमें पुराने और मौजूदा इंप्लॉयर्स की पीएफ डिटेल्स मांगी जाती है.
- फॉर्म 13 को भरने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगी.
- ट्रैकिंग आईडी से आगे आप पीएफ ट्रान्सफर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं.
- फॉर्म का प्रिंटआउट लें, उस पर सिग्नेचर करें और उसे 10 दिन के अंदर अपने इंप्लॉयर को भेज दें.
- आपके दोनों इंप्लॉयर भरी गई डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे और जानकारी सही होने पर इसे अप्रूव कर देंगे.
- इसके बाद पीएफ ट्रान्सफर हो जाएगा.
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