EPF Joint Declaration: ईपीएफ खाते में करना है बदलाव तो जान लें इसका आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
EPFO: अगर आप पीएफ खाते में किसी भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो हम आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं.
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EPF Joint Declaration: अगर आप ईपीएफओ (EPFO) के खाताधारक हैं तो आपके लिए काम की खबर है. कई बार पीएफ खाताधारकों का घर का पता, मोबाइल नंबर आदि बदल जाता है. ऐसे में इन डिटेल्स को पीएफ खाते में अपडेट करने की जरूरत पड़ती है. अगर आपको भी अपने ईपीएफ खाते में किसी जानकारी को अपडेट (EPFO Details Update) करना है तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे कितनी बार अपडेट कर सकते हैं. इसके साथ ही हम आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं.
कितने बार अपडेट कर सकते हैं पीएफ प्रोफाइल?
ईपीएफओ अपने खाताधारकों को मेंबर का नाम केवल एक बार ही बदलने की सुविधा देता है. इसके अलावा जेंडर, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, रिलेशनशिप, ईपीएफओ मेंबर बनने की तारीख, कंपनी छोड़ने की तारीख, नागरिकता और आधार नंबर को केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकता है. वहीं मैरिटल स्टेटस को दो बार बदला जा सकता है.
ईपीएफओ अपने खाताधारकों को एक बार में केवल पांच डिटेल्स को ही एक साथ बदलने की सुविधा देता है. पीएफ खाते में पांच से अधिक किसी तरह का बदलाव करने के लिए ज्वाइंट डक्लेशन की आवश्यकता पड़ती है. इसके बाद इस बदलाव से पहले ईपीएफओ डिटेल्स को चेक करके आगे के प्रोसेस को बढ़ाया जाता है.
ईपीएफओ प्रोफाइल में बदलाव का जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस-
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfoindia.gov.in पर क्लिक करें.
- आगे UAN नंबर और पासवर्ड से मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें.
- आगे मैनेज विकल्प में जाकर बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करें.
- आगे आपको जिस भी डिटेल को अपडेट करना है उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद डिटेल्स अपडेट करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वह सभी विकल्प आपको दिखने लगेगा.
- सभी डिटेल्स को ठीक से पढ़ें और जरूरत के अनुसार डिटेल्स को अपडेट कर दें.
- आगे डिटेल्स को अपडेट करने के लिए नियोक्ता के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी.
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