EPFO Pensioners Life Certificate Submission: हर नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund) में जमा होता है. रिटायरमेंट (Retirement)  के बाद कर्मचारी निधि के खाता में जमा पैसा अकाउंट होल्डर को मिल जाता है. इसके अलावा अगर आप पेंशन ऑप्शन (Pension Option)  का चुनाव करते हैं तो आपको हर महीने पेंशन की सुविधा भी मिलती है. EPF पेंशनर को हर साल एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है.


ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारक अब साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन की शर्त EPF द्वारा खत्म कर दी गई है. एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद यह 1 साल तक वैलिड रहेगा. इसके साथ ही खाताधारक ऑनलाइन चार तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं.


EPFO ने ट्वीट कर दी जानकारी-
EPFO ने इस मामले में पेंशनर्स को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है. अपने ट्वीट में EPFO कहा है कि EPS'95 पेंशन भोक्ता चार तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसमें ईपीएफओ ऑफिस (EPFO Office) में जाकर, पेंशन प्राप्त किए जाने वाले बैंक, उमंग ऐप (Umang App) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और पोस्ट ऑफिस (Post Office) के जरिए.






जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-
पीपीओ नंबर (PPO Number)
आधार नंबर (Aadhaar Number)
बैंक अकाउंट डिटेल (Bank Account Details)
आधार से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Aadhaar Registered Mobile Number) 


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