हर व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि वह रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी व्यतीत करें. इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी और प्राईवेट सेक्टर के सभी नौकरीपेशा व्यक्ति को लिए एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी गई है. इस पीएफ अकाउंट में हर नौकरी पेशा व्यक्ति की 12 प्रतिशत बैसिक सैलरी हर महीने जमा होती है. इसके अलवा जो कंपनी आपको नौकरी दे रहा है वह 12 प्रतिशत पीएफ में जमा करता है. 60 साल की उम्र के बाद नौकरीपेशा व्यक्ति उस पैसे को निकाल सकता है. इसके अलावा किसी आपातकाल की स्थिति में भी आप 60 साल से पहले इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.


सरकार ने पीएफ अकाउंट में टैक्स को लेकर कुछ नियम तय कर रखें हैं. पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर अलग-अलग टैक्स प्रावधान है. लेकिन,पीएफ पैसे निकालने के लिए क्या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS का पैसा जमा करना अनिवार्य है? क्या बिना टैक्स दिए हम पैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए जानते हैं सभी सलालों के जबाव-


1 अप्रैल से हो रहा नियमों में बदलाव
आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर किसी पीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा राशि पीएफ में जमा होती है तो उसके ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा. बता दें कि चाली वित्त वर्ष में अभी 8.5 प्रतिशत पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर मिल रहा है. पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि पर टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. इसके साथ ही सालाना मिलने वाला ब्याज पर आभी कोई टैक्स नहीं लगता है और मैच्योरिटी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.


ये है टैक्स के संबंधी नियम-
आपको बता दें कि अगर आप पीएफ अकाउंट के खुलने के पांच साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ता है. पांच साल के अंदर पैसे निकालने पर आपको TDS का भुगतान करना पड़ता है. वहीं अगर आप किसी कंपनी में 1 साल परमानेंट रिप्लाई नहीं थें और चार साल परमानेंट रिप्लाई थें तो आपको एसी श्तिति में TDS देना पड़ेगा. अगर आप 5 साल से कम समय में 50 हजार रुपये तक निकालते हैं तो इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 50 हजार से ऊपर की राशि पर आप आपको पैमन कार्ड अपडेट होने पर 10 पर्तिशत टैक्स देना पड़ेगा. वहीं पैन कार्ड अपडेट न होने की स्थिति में 30 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा. वहीं फॉर्म 15G/15H जमा पर आपको TDS नहीं देना पड़ेगा. वहीं पैसे लेने के बाद अगर किसी अकाउंट होल्डर की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उससे किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा.


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