EPF News Update: अगर इंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड (Employees Provident Fund) में आपका खाता है और आपने अपने ईपीएफ (EPF) अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया है, ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है तो आप अपनी EPF पासबुक एक्सेस नहीं कर सकेंगे. दरअसल EPFO  ( Employee Provident Fund Orgnaisation ) ने EPF पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. 


ईपीएफओ (EPFO) द्वारा (ईपीएफ) EPF पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य करने के बाद जिन पीएफ खाताधारकों ने अभी तक ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है, वे मेंबर पासबुक पोर्टल पर Login करने के बाद भी अपनी पीएफ पासबुक नहीं देख पा रहे हैं. पहले खाताधारक बिना ई-नॉमिनेशन के भी अपना पासबुक देख पा रहे थे. 


ई-नॉमिनेशन है जरुरी


किसी भी सेविंग्स स्कीम (Savings Scheme) खाते के मामले में ईनॉमिनेशन (E-Nomination) बेहद जरूरी है. खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक ने अपना नॉमिनी बनाया होता है. EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ (EPFO) मेंबर के निधन पर नॉमिनी को यह फंड दिया जा सके. 


EPFO (Employees' Provident Fund Organization) ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी हुई है.  ईपीएफ खाताधारक घर बैठे डिजिटल तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकता है. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है.


ई- नॉमिनेशन का प्रॉसेस इस तरह है.



  • EPFO वेबसाइट पर जाकर 'सर्विसेज' सेक्शन में 'फॉर इंप्लॉइज' पर क्लिक करें.

  • अब 'मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.

  • अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. 

  • मैनेज' टैब में 'ई-नॉमिनेशन' सिलेक्ट करें. 

  • स्क्रीन पर 'प्रोवाइड डिटेल्स' टैब आएगा, 'सेव' पर क्लिक करें.

  • फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए 'यस' पर क्लिक करें.

  •  'एड फैमिली डिटेल्स' पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं.

  • किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल्स' पर क्लिक करें.

  • डिटेल्स डालने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.

  • ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

  • ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें.

  • इसके बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा. 


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जल्द बनायें अपना नॉमिनी
पहले ईपीएफओ खाताधारक 31 दिसंबर 2021 तक ही ऑनलाईन जाकर किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. लेकिन ( Employee Provident Fund Orgnaisation ) ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है अब सब्सक्राइबर्स आगे भी ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) कर सकते हैं.  


ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफ ( EPF ) खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. ईपीएफओ के मुताबिक ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल करना बेहद जरुरी है, इससे खाताधारक के मृत्यु के बाद प्रॉविडेंट फंड ( Provident Fund), पेंशन ( Employee Pension Scheme) और बीमा ( EDLI) का फायदा मिलने में आसानी होगी साथ ही नॉमिनी आनलाईन क्लेम में दाखिल कर सकेंगे. साथ ही मेंबर्स को पेंशन क्लेम के सेटलमेंट करने में आसानी होगी. 


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