EPFO Update: ईपीएफ खाताधारक अब 31 दिसंबर 2021 के बाद भी जोड़ सकेंगे नॉमिनी का नाम, ईपीएफओ ने ट्वीट कर दी जानकारी
EPFO E-Nomination Update: ईपीएफ खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ऑनलाईन जाकर किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन की समय सीमा को एक्सटेंड कर दिया है.
EPF Account E-Nomination Update: ईपीएफओ ( Employee Provident Fund Orgnaisation ) ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है अब खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ऑनलाईन जाकर किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. हालांकि ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को सुझाव दिया है कि वे ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) जरुर करें.
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31 दिसंबर 2021 के बाद भी जोड़ सकेंगे नॉमिनी का नाम
ईपीएफओ ने एक ट्वीट कर कहा है कि ईपीएफ ( EPF ) खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं. ईपीएफओ के मुताबिक ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल करना बेहद जरुरी है, इससे खाताधारक के मृत्यु के बाद प्रॉविडेंट फंड ( Provident Fund), पेंशन ( Employee Pension Scheme) और बीमा ( EDLI) का फायदा मिलने में आसानी होगी साथ ही नॉमिनी आनलाईन क्लेम में दाखिल कर सकेंगे. साथ ही मेंबर्स को पेंशन क्लेम के सेटलमेंट करने में आसानी होगी.
Empower your family, file enomination. #EPFO pic.twitter.com/sY8EjuDjSs
— EPFO (@socialepfo) December 29, 2021
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पोर्टल नहीं कर रहा था काम
दरअसल कई यूजर्स लगातार ये शिकायत कर रहे थे ईपीएफओ का वेबसाइट काम नहीं कर रहा और इसलिए वे अपने ईपीएफ खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं. इसी वजह से एम्पलॉय प्राविडेंट फंड आर्गनाईजेशन ने ई-नॉमिनेशन की तारीख को एक्सटेंड कर दिया है. 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ईपीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन कर तो सकेंगे, हालांकि ईपीएफओ ने ये नहीं बताया कि इसकी समय सीमा कब खत्म होगी.