EPFO: PF खाताधारकों को मुफ्त में मिल रहा 7 लाख रुपये तक का लाभ! जानें इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा
EPFO: EPF, EPS और EDLI स्कीम का नॉमिनी आसानी से लाभ उठा सकता है. नॉमिनी न हो की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को सबसे पहले Succession सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा.
EDLI Scheme: देशभर के करोड़ों लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इन लोगों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के रूप में कटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के खाते में जमा हो जाता है. ईपीएफओ के खाते में जमा होने वाली रकम हर नौकरीपेशा व्यक्ति (Salaried Person) का बहुत बड़ा सहारा होता है जो वह बुरे वक्त में या रिटायरमेंट (Retirement) के बाद यूज कर सकता है. 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद खाताधारकों को पीएफ अकाउंट से सारे पैसे निकालने की परमिशन मिल जाती है. इस खाते में जमा पैसों की गारंटी सरकार देती है. ऐसे में यह एक पूरी तरह एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है.
अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए ईपीएफओ इडली स्कीम के तहत खाताधारकों को पूरे 7 लाख रुपये का लाभ भी देता है. अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इडली स्कीम क्या है. इडली का फुल फॉर्म है एंप्लाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम (Employee Deposit Linked Scheme). इस स्कीम के तहत हर खाताधारक को पूरे 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है. अब हम आपको बताते है कि इस इंश्योरेंस का लाभ किन लोगों को मिलता है और इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है.
जानें क्या है EDLI स्कीम और किसे मिलता है लाभ
एंप्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) के तहत हर पीएफ खाता धारक को 7 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है. अगर किसी पीएफ खाताधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 7 लाख रुपये तक इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है. इस योजना के तहत कर्मचारी के मासिक सैलरी का 35 गुना या अधिकतम 7 लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकता है. इस स्कीम का लाभ उठाने का अधिकार कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को मिलता है. ईपीएफओ अक्सर अपने खाताधारकों को नॉमिनी अपडेट करने की सलाह देता है ताकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में पैसे प्राप्त करने में किसी तरह की दिक्कत न हो. इस स्कीम का मकसद यह है कि यह किसी भी पीएफ खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दे सके.
नॉमिनी होना क्यों है आवश्यक?
ईपीएफओ (EPFO) हमेशा नॉमिनी अपडेट करने की सलाह इसलिए देता है ताकी अगर किसी खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में पीएफ में पड़े पैसे और EDLI स्कीम को क्लेम करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. EPF, EPS और EDLI स्कीम का नॉमिनी आसानी से लाभ उठा सकता है. नॉमिनी न हो की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को सबसे पहले Succession सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. इसके बाद ही वह इन पैसों को क्लेम कर सकता है. इस सभी काम में बहुत ज्यादा समय और परेशानी होती है. ऐसे में हमेशा खाते में नॉमिनी जरूर अपडेट रखें.
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