EPF Advance Withdrawal Process: कोरोना महामारी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों को अकाउंट से दूसरी बार कोविड एडवांस निकालने की अनुमति दे दी है. महामारी के बीच लोगों को कोई आर्थिक परेशानी न हो इसलिए संगठन ने यह फैसला लिया है. पहले एडवांस निकालने की सुविधा केवल एक बार मिलती थी.
कितना पैसा निकाल सकते हैं पीएफ खाताधारक
पीएफ खाताधारक तीन महीने के मूल वेतन और डीए (महंगाई भत्ते) के बराबर राशि या खाते में जमा कुल रकम का 75 फीसदी, जो कम हो उसे निकाल सकते हैं. यह पूरी तरह नॉन-रिफंडेबल है. पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपके पास एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए. साथ ही आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा आपका आधार, पैन और अन्य बैंकिंग डिटेल्स वेरिफाई होनी जाहिए.
ऐसे करें अप्लाई
- सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं.
- यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉग इन करें.
- ऑनलाइन सर्विस पर जाकर क्लेम सेक्शन पर क्लिक करें.
- अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई करें.
- अपनी चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- इसके बाद आपसे एडवांस की वजह पूछी जाएगी. यहां 'outbreak of pandemic' सलेक्ट करें.
- आवश्यक राशि और अपना पता दर्ज करें.
- आपके आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- ओटीपी कंफर्म करें.
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OTP दर्ज करने के बाद आपका आवेदन सब्मिट हो जाएगा. इसके बाद आपकी डिटेल चेक की जाएगी. डिटेल सही होने पर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सब्मिट बटन दबाने से पहले अपनी डिटेल जरूर कंफर्म कर लें क्योंकि दस्वाजे सब्मिट करने के दौरान कोई भी गलती आपके आवेदन को रद्द कर सकती है.