ईपीएफओ (EPFO) पीएफ खाताधारकों को जल्द से जल्द ई-नॉमिनेशन करने के लिए कह रहा है. पीएफ खाताधारकों को नॉमिनेशन का काम 31 मार्च से पहले पूरा करने के लिए कहा जा रहा है. आपको बता दें कि हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के रूप में हर महीने कटता है. यह पैसा कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे दे दिया जाता है. लेकिन, कई बार खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर पीएफ अकाउंट में जमा पैसे खाताधारक की नॉमिनी को दे दिया जाता है. लेकिन, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं ऐड किया है. इस कारण उन्हें बड़े नुकसान हो सकते हैं. आज हम आपको पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के 3 बड़े फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं.
पैसे निकालने में नहीं होगी दिक्कत
गौरतलब है कि अगर आपने अभी तक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम नहीं डाला है तो आगे आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नॉमिनी न ऐड करने की स्थिति में आप मेडिकल खर्चे और कोविड इमरजेंसी के अलावा बाकि जरूरतों के लिए पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए अगर आपने अभी तक ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो फटाफट आज ही निपटा लें.
7 लाख के इंश्योरेंस का मिलता है लाभ
बता दें कि पीएफ खाताधारकों को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम और इम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) की तरफ से 7 लाख तक के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. लेकिन, इन स्कीम्स का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपके अकाउंट में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हो. अगर किसी खाताधारक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को इम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस की राशि मिल जाएगी.
ई-नॉमिनेशन पूरा करने की प्रक्रिया-
-अगर आप अपने पीएफ खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर क्लिक करें.
-यहां Services ऑप्शन का चुनाव करें.
-फिर अपना UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
-Login करने के बाद अपनी नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि सभी जानकारी दर्ज करें.
-इसके बाद आखिर में Save EPF Nomination डालकर अपनी ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.
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