ईपीएफओ (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन (Higher Pension Deadline) कुछ ही दिन में समाप्त होने वाली है. फिलहाल यह विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 26 जून सोमवार है. इस तरह अब लोगों के पास इसके लिए महज 2 दिन का समय बचा है. वहीं दूसरी ओर कई यूजर शिकायत कर रहे हैं कि वे पात्र होने के बाद भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं.
ट्विटर पर शिकायतों का अंबार
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कई यूजर ईपीएफओ के पोस्ट पर अपनी शिकायतें लिख रहे हैं. इनमें से कइयों का कहना है कि वे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के हकदार हैं, क्योंकि वे पात्रता की सारी शर्तों को पूरा करते हैं. हालांकि इसके बाद भी वे इसे नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि उनका अप्लिकेशन ही सबमिट नहीं हो पा रहा है.
कई बार बढ़ाई गई है डेडलाइन
ऐसे में ये यूजर ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों को यह विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था. उसके बाद ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की सुविधा 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई थी. बाद में ईपीएफओ ने डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ाकर 26 जून कर दिया था.
यूजर कर रहे हैं ये शिकायत
ट्विटर पर एक यूजर ने कहा है कि उसके पास सारी सही जानकारियां हैं, लेकिन इसके बाद भी वह ज्यादा ईपीएस पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अप्लिकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है. यूजर का कहना है कि यूएएन और आधार में सारी जानकारियां सही होने के बाद भी उसे एरर मिल रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में उसकी सर्विस हिस्ट्री पीरियड ठीक नहीं है, जिसके कारण उसे दिक्कत हो रही है.
डेडलाइन बढ़ने की कितनी उम्मीद
वहीं कुछ यूजर दावा कर रहे हैं कि वे अप्लिकेशन ही नहीं खोल पा रहे हैं. कई एक्सपर्ट भी ईपीएफओ की ओर से सिस्टम में गड़बड़ियां होने की बात कर रहे हैं. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि ईपीएफओ ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी कुछ चीजों को लेकर अस्पष्टता है.
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