Employees Provident Fund Higher Pension: देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया है. आवेदन जमा करने के लिए EPFO जल्द ही ऑनलाइन सुविधा 2 या 3 दिन में शुरू करने जा रहा है. ईपीएफओ ने खुद इस बात की घोषणा की है. ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है. जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है. जानिए क्या नया अपडेट है.


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन


EPFO ने अपनी वेबसाइट पर सन्देश जारी किया है कि ऑनलाइन सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है. यह सुविधा किस तारीख से शुरू होगी, यह अभी साफ नहीं है. वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए जॉइंट ऑप्शन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द दी जाएगी.


खाता खुलवाने पर मिलेगी सुविधा 


हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने EPFO खाताधारकों को ज्यादा पेंशन देने की नई स्कीम की शुरुआत की थी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस स्कीम को मंजूरी दी थी. कर्मचारी पेंशन योजना के तहत साल 2014 के बाद खाता खुलवाने वालों को नई सुविधा मिलेगी. इस नई सुविधा में 31 अगस्त, 2014 तक हायर  पेंशन के ऑप्शन को जिन कर्मचारियों ने नहीं चुना था, उन्‍हें यह सुविधा मिलने जा रही हैं.


हायर पेंशन से बचने के फायदे 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कर्मचारी, जो 1 सितंबर 2014 को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS ) के सदस्य थे, उन्हें 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा के बजाय अपने वास्तविक वेतन के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा. ईपीएफओ के 20 फरवरी के दिशा-निर्देशों में कहा गया कि पात्र कर्मचारी जिन्होंने पहले ईपीएस के तहत हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, अब ऐसा कर सकते है. हालांकि, कुछ कारण ऐसे भी है जो हायर पेंशन का विकल्प चुनने से आपको बचना चाहिए. जानिए क्या है वजह 



  1.  हायर पेंशन का विकल्प चुनने की सबसे बड़ी कमी यह है कि आपके ईपीएफ कोष का एक हिस्सा ज्वाइनिंग की तारीख से ईपीएस योजना में फिर से आवंटित किया जाएगा, ताकि अधिक पेंशन मिल सके. EPF के पैसे को EPS में ट्रांसफर करने से आपको EPF सदस्य होने के कारण सालो से अर्जित किए कंपाउंडिंग का लाभ कम हो जाएगा. इसलिए, उच्च पेंशन विकल्प के लिए जाने से पहले आपको आकलन कर लेना चाहिए.

  2. पीएफ खाते का सारा पैसा आपका है. अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि आपके नॉमिनी को दे दी जाती है. लेकिन ईपीएस के तहत मृत्यु होने पर आपके जीवनसाथी को पेंशन का 50 फीसदी ही मिलेगा. ईपीएस में कोई एकमुश्त भुगतान नहीं होगा. इसलिए, आपको हायर पेंशन के लिए एक बार विचार कर लेना चाहिए. 

  3. ईपीएस कोई एकमुश्त भुगतान प्रदान नहीं करता है. यह आपको आपके जमा हुए कॉर्पस के आधार पर पेंशन देता है. ईपीएस के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुनने के बजाय, आप एनपीएस (NPS) जैसे अन्य विकल्पों में निवेश कर सकते हैं, जो बाजार से जुड़े रिटर्न और सेवानिवृत्ति पर सालाना खरीदने के लिए एकमुश्त राशि प्रदान करेगा. एनपीएस में आपको इनकम टेक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती के ऊपर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा. 

  4. ईपीएस योजना में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. इसके अलावा, ईपीएस राशि पर मिलने वाला ब्याज ईपीएफ के समान नहीं है, जो आम तौर पर अधिक होता है.

  5. जो लोग जल्दी सेवानिवृत्त होने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए ईपीएफओ की हायर पेंशन का विकल्प चुनना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 1 व्यक्ति 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही ईपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाता है.


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