EPFO: कोविड के इस दौर में आप अपने पीएफ से निकाल सकते हैं फौरन इतने पैसे, जानिए सारा प्रोसेस
EPFO: कोरोना महामारी के इस दौर में यदि आपको पैसों की जरुरत पड़ती है तो इसके लिए आप अपने PF Account से भी पैसे निकाल सकते हैं. कोरोना के दौर में EPFO ने लोगों को PF निकालने में छूट दी है.
कोरोना महामारी के चलते देश में कई लोगों को आर्थिक स्थिति खराब हुई है साथ ही कई लोगों की नौकरी भी छूट गई है. इस महामारी के दौर में यदि आपको पैसों की जरुरत पड़ती है तो इसके लिए आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को PF निकालने में छूट दी है.
EPFO में कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं. यदि आपकी नौकरी चली गई है या आप दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा मकान बनाने, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है तो वो अपने PF खाते का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है. साथ है अगले महीने वो शेष 25 फीसदी रकम भी निकाल सकता है. आइए जानते हैं PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने की पूरी प्रोसेस.
इसके बाद आप UAN के डैश बोर्ड पर क्लिक करें. यहां आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. ड्रॉप मेन्यू में आपको क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद अपने क्लेम फार्म को सबमिट करने के लिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन का चयन करें. इसके बाद पीएफ एडवांस फार्म 31 पर क्लिक करें.
पैसे निकालने का कारण बताना होगा
जैसे ही आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन चुनते हैं. यहां आपको अपने पैसे निकालने के कारण के बारे में जानकारी देनी होगी. साथ ही आपको बताना होगा कि आपको कितना पैसा निकालना है. आप जिस काम के लिए ये पैसा निकाल रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे. इन दस्तावेज के साथ दी गई आपकी सभी जानकारियों को आपके नियोक्ता (जिस कंपनी में आप काम करते हैं) से कनफर्म किया जाएगा. इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा जमा हो जाएगा. आमतौर पर क्लेम फॉर्म जमा करने के 15 से 20 दिन में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
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