क्या इमरजेंसी में पड़ी है अचानक पैसे की जरूरत? PF से ले सकते हैं लोन, अप्लाई करना भी बेहद आसान
EPFO Loan: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को फाइनेंशियली सिक्योर करने वाले प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ स्कीम से इमरजेंसी में आप लोन भी ले सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करना भी बेहद आसान है.

EPFO Loan: प्रोविडेंट फंड (PF) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना है. इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 परसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं और इतना ही अमाउंट कंपनी भी जमा कराती है. इनमें से 8.33 परसेंट हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जमा हो जाता है. जबकि संस्थान के योगदान का 3.67 हिस्सा ईपीएफ में जमा हो जाता है. इस पर 8.65 परसेंट ब्याज मिलता है.
कर्मचारी भविष्य निधि यानि इंप्लायी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) के बारे में हम में से लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप पीएफ बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं? जी हां, जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ बैलेंस से अधिकतक 50 परसेंट तक हिस्सा निकाल भी सकते हैं. कई बार शादी-ब्याह, मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने में अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है. इन स्थितियों में आप ईपीएफ लोन की मदद ले सकते हैं.
पीएफ एडवांस लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- सबसे पहले तो ईपीएफ लोन के लिए अप्लाई करने वाले कर्मचारी के पास मान्य UAN (Universal Account Number) होना चाहिए.
- कर्मचारी के लिए EPFO का सक्रिय सदस्य होने के साथ EPFO के तय मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है.
- लोन अमाउंट तय लिमिट के अंदर होनी चाहिए.
EPF लोन के लिए ऐसे करें अप्लाई
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट Unified Member Portal पर जाएं.
- इसके बाद UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें.
- अब Online Services > Cliam (Form- 31, 19, 10C) पर क्लिक करें.
- इसके बाद नाम, जन्म तिथि और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी सारी जानकारियां भरें.
- अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर लोन लेने का कारण चुनें.
- अमाउंट भरने के साथ एप्लीकेशन को सबमिट कर दें.
- आखिर में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के साथ आधार बेस्ड ओटीपी से वेरिफाई करें.
- EPFO की तरफ से एप्लीकेशन को वेरिफाई किया जाएगा और पैसे 7-10 दिन के भीतर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
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