Provident Fund News: एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने खाताधारकों (Account Holders) को नॉमिनी का नाम खाते में जोड़ने के लिए कहा है और ऐसा करने के लिए उनको तरीके भी बताए गए हैं. कल किए ट्वीट में ईपीएफओ ने ये बताया है कि अगर ईपीएस नॉमिनेशन बदलना चाहते हैं तो मेंबर्स नया नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.
ट्वीट के जरिए दी गई जानकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स को ये जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है और इसके बारे में बताया है कि जल्द ही सब्सक्राइबर्स को अपने खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ये काम कर लेना होगा. कल दो द्वीट के जरिए इसके लिए ईपीएफ ने ई-नामांकन की अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी है. इसके तहत बताया गया है कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
ई-नॉमिनेशन के जरिए ईपीएफओ सदस्यों और परिवार को मिलने वाले फायदे
दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि अपने परिवार/नामित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएएन के माध्यम से आज ही ई-नामांकन ऑनलाइन फाइल करें. ये परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये तक पीएफ, पेंशन और बीमा (EDIL) का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा दिला सकता है. इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा और सेल्फ डिक्लेयरेशन ही काफी है.
IRCTC News: अब आप किसी भी स्टेशन से कर सकते हैं अपने ट्रेन की सवारी, जानें क्या है IRCTC का नया नियम
EPFO ने दी है जानकारी- ऐसे फाइल करें नॉमिनी का नाम
ऑनलाइन PF नामांकन करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा.
फिर Service में जायें और For Employees टैब पर क्लिक करें
Services में Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) में चेक करें
अपने UAN and Password से लॉगिन करें
Manage tab के अंदर E-Nomination को चुनें
फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करने के लिए Yes पर क्लिक करें
Add Family Details पर क्लिक करें
रकम के कुल हिस्से को डिक्लेयर करने के लिए Nomination Details पर क्लिक करें
डिक्लरेशन के बाद Save EPF Nomination पर क्लिक करें
OTP पाने के लिए E-sign पर क्लिक करें
आपके आधार कार्ड से लिंक हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा
OTP डालें
इसके साथ ही EPFO पर आपका E-nomination रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया