EPFO New Rules: कोरोना काल में  पीएफ खाताधारकों को सरकार ने एक बड़ी सुविधा दी है. इस मुश्किल समय में कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. ऐसे में अब पीफ खाताधारकों को पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. जानते हैं ये बदलाव क्या है 



  • नए नियम के तहत पीएफ खाताधारक मेडिकल इमरजेंसी में पीएफ अकाउंट से एक लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस निकाल सकते हैं.

  • इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 जून को ही सर्कुलर जारी कर दिया था.

  • सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि अन्य बीमारियों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट होने पर पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है.

  • नए नियम के मुताबिक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल एडवांस लेने के लिए एक लेटर जमा करना होगा.

  • मरीज और हॉस्पिटल की जानकारी देना भी जरूरी है.


कैसे निकाल सकते हैं पैसा



  • मेडिकल एडवांस epfindia.gov.in पर जाकर क्लेम किया जा सकता है.

  • इस वेबसाइट पर जाने पर आफको ऑनलाइन सेवाओं पर जाना होगा.

  • यहां आपको क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा.

  • अब अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें.

  • Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.

  • ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31).

  • पैसा क्यों निकाल रहे हैं इसकी वजह सेलेक्ट करें.

  • अपेक्षित राशि दर्ज करें, चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें.

  • Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें.

  • आधार लिंक्ड मोबाइल OTP आएगा. इसे भर दें.

  • इसी के साथ क्लेम फाइल हो गया है.


अब तक क्या था नियम



  • अब तक मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकालने की सुविधा थी. यह पैसा मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था.

  • मेडिकल एडवांस सर्विस इससे अलग है. आपको बिना बिल के पैसे मिल जाएंगे.

  • आपको सिर्फ अप्लाई करने की जरूरत है और पैसा आपके खाते में कुछ ही घंटों में ट्रांसफर हो जाएगा.


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