EPFO News: अगर आप नौकरीपेशा हैं और एंप्लाई प्रोविडेंट फंड के मंबर होने के नाते हर महीने पीएफ का पैसा कटता है तो ये खबर आपको जाननी चाहिए. एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मेंबर्स को ये सुविधा दे दी है कि वो आर्थिक जरूरत होने की स्थिति में अपने पीएफ खाते से इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते है.
क्या हैं इसकी शर्तें
सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स या अकाउंट होल्डर्स को ये सुविधा सिर्फ LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) की पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए दी है. किसी और कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. हालांकि इसका फायदा भी हरेक ईपीएफओ मेंबर को नहीं मिल सकता है. पीएफ अकाउंट होल्डर्स को इसके लिए EPFO के पास एक फॉर्म 14 जमा करना होगा. ये फॉर्म आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा.
कैसे होगा प्रोसेस पूरा
पीएफ अकाउंट होल्डर ईपीएफओ को ये कह सकता है कि वो उसकी एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम भरे, हालांकि इससे पहले उन्हें फॉर्म 14 भरकर जमा कराना होगा. इसके जरिए जब आपकी एलआईसी पॉलिसी और ईपीएफओ खाते लिंक हो जाएंगे तो पीएफ खाते से एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम कट जाएगा.
ईपीएफओ का क्या नियम है
दरअसल ईपीएफओ से एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए एक शर्त ये भी है कि आपके पीएफ खाते में एलआईसी के 2 साल के प्रीमियम की बराबर जितनी राशि खाते में पड़ी हो. अगर इससे कम राशि आपके पीएफ खाते में होगी तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते हैं.
कब कटेगा प्रीमियम
जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी तो आपके प्रीमियम के ड्यू डेट या उससे पहले ईपीएफओ खाते से एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम कट जाएगा.
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