देश में बड़े पैमाने पर लोग अलग-अलग सेक्टर में नौकरी करते हैं. साल 2004 के बाद से सरकार नें पेंशन की सुविधा बंद कर दी है. लेकिन, लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ईपीएफओ यानी कर्मचारी निधि संगठन की शुरुआत हो गई है. पहले इसे केवल सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए ही शुरू किया था लेकिन, बाद में इसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया है. अब देश का हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जाता है.


पीएफ खाते से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तो लाभ मिलता ही है लेकिन, इसके साथ और भी कई तरह के लाभ मिलते हैं. इसमें सबसे प्रमुख है 7 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी. इस सुविधा के अनुसार कर्मचारी निधि खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर या अचानक बीमार हो जाने पर उसके परिवार को 7 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है. लेकिन, इस साल को उठाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा. यह  काम है ई-नॉमिनेशन फाइल करना.


 ई-नॉमिनेशन करवाना है जरूरी-
एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत हर खाताधारक को पीएफ खाते में नॉमिनी फाइल करना जरूरी है. एसी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है. इसके लिए केवल खाताधारकों को अपना नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है. अगर आपने भी अपने पीएफ खाते में नॉमिनेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करा लें. तो चलिए हम आपको नॉमिनेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं-


पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन की आसान प्रक्रिया-
-ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर क्लिक करें.
-इसके बाद आप Service सेक्शन पर क्लिक कर For Employees ऑप्शन का चुनाव करें.
-इसके बाद आपको UAN और पासवर्ड पेज पर भेजा जाएगा जहां आप दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर फील करें.
- यहां Manage टैब का चुनाव करें.
-इसके बाद नॉमिनेशन के ऑप्शन को चुनें.
-यहां Family Declaration ऑप्शन को चुनें और सारे डिटेल्स भरें.
-इसके बाद Save EPF Nomination ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इसके बाद E-Sign पर क्लिक कर सबमिट कर दें.
-आपका ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई. 


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