Change in DOB in EPFO: हर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के वेतन का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के खाते में जमा होता है. रिटायरमेंट के बाद यह पैसे उन्हें मिल जाते हैं. लेकिन, अगर रिटायरमेंट से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे खाताधारक की नॉमिनी (EPF Nominee) को दे दिया जाता है. साथ ही इमरजेंसी पड़ते पर खाताधारक अकाउंट (PF Account Holder) में जमा पैसों को निकाल भी सकता है. लेकिन, कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण आप खाते में जमा पैसे नहीं निकाल पाते हैं. इसके सबसे कॉमन है पीएफ खाते दर्ज आपका डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth).
EPF देता है डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की सुविधा
कई बार पीएफ खाते में जमा डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हो जाता है. ऐसे में इसे बदलना बहुत जरूरी है. वरना आपको बाद में पैसे निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपके पीएफ खाते में भी जन्म तिथि गलत दर्ज है (Wrong Date of Birth in EPF Account) तो आप घर बैठे बड़ी आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं. तो चलिए हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं-
EPFO में DOB अपडेट करने का नियम
अगर आपके सही डेट ऑफ बर्थ और दर्ज डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का अंतर है तो EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाकर आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए केवल अपना ई-आधार कार्ड (E-Aadhaar Card) सब्मिट करना होगा.लेकिन, ओरिजनल DOB और दर्ज DOB में 3 साल से ज्यादा का अंतर है तो ऐसी स्थिति में आपको आधार कार्ड के साथ-साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे. इसके बाद ही आपके पीएफ अकाउंट (PF Account) में DOB में बदलाव हो पाएगा.
EPFO में DOB अपडेट का प्रोसेस
आपको ऑनलाइन EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप आगे जाकर DOB सेक्शन पर क्लिक करके आपने खाते में अपनी जन्मतिथि को बदल सकते हैं.
डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
- स्कूल या कॉलेज संबंधित सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate)
- पासपोर्ट (Passport)
- केंद्र या राज्य सरकार की सर्विस रिकार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate)
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