EPFO Pension: सैलरीड अभिभावक के जाने पर अनाथ हो चुके बच्चों के लिए EPFO देती है आर्थिक सुरक्षा, जानें
EPFO Pension: ये एक ऐसी स्कीम है जो सैलरीड माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है.
EPFO Pension: एम्प्लॉई प्रॉविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की तरफ से ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) के तहत अनाथ बच्चों को मिलने वाले फायदों (EPS Benefits) के बारे में जानकारी आपको नहीं है तो यहां जान सकते हैं. ये एक ऐसी स्कीम है जो सैलरीड माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है.
ईपीएस के तहत बच्चों के लिए लाभ
मिलने वाली राशि कम से कम 750 रुपये हर महीना
एक समय पर 2 अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को 750 रुपये प्रति महीना की पेंशन राशि दी जाएगी
EPS के तहत अनाथ बच्चों को 25 साल की उम्र तक मिलती रहेगी ये पेंशन
किसी अक्षमता से पीड़ित बच्चे को जीवनभर पेंशन की व्यवस्था
अनाथ बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन की 75 पर्सेंट होगी
कैसे मिलेगी पेंशन?
नए नियमों के तहत 15,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वालों को ये सुविधा दी जाएगी
सैलरी का कुल 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है
15,000 रुपये बेसिक सैलरी होने पर कंपनी ईपीएस में 1,250 रुपये जमा कराती है
EPS के लिए कंपनी अपने कर्मचारी के वेतन से कोई पैसे कभी नहीं काटती हैं
कंपनी के योगदान का एक हिस्सा ही ईपीएस में जमा होता है
EPFO Pension Scheme यानि EPS के तहत पैसे जमा करने के लिए कंपनी अपने कर्मचारी की सैलरी से पैसे नहीं काटती बल्कि कंपनी के योगदान का कुछ हिस्सा ही ईपीएस में जमा होता है. अगर माता-पिता में कोई एक या फिर दोनों ही नौकरीपेशा थे और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में सदस्य रहे हैं तो उनके बच्चों को आर्थिक मदद दिए जाने का इंतजाम किया जाएगा.
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