ईपीएफओ से जुड़े पेंशनरों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. वक्त पर ऐसा ने कर पाने पर उनकी पेंशन रोक दी जाती है. लेकिन अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की नई सुविधा बहाल की गई है. ईपीएफओ अब उनकी सुविधा के लिए उन्हें अब यह सर्टिफिकेट कॉमन सर्विस सेंटर्स पर जमा करने की सुविधा देगा.
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी EPS के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को खासकर कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान होम सर्विस देने के लिए ईपीएफएओ ने कॉमन सर्विस सेंटर्स से भागीदारी की है. सीएससी के अलावा ईपीएस पेंशनर्स 135 रीजनल दफ्तरों,117 जिला दफ्तरों और पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिये लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं. कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिये लोग अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. करीब 65 लाख पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 3.65 लाख से अधिक CSC के जरिये दे सकते हैं.
एक साल तक वैलिड रहता है लाइफ सर्टिफिकेट
ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनर्स को अपनी सुविधानुसार सेवा डिलीवरी एजेंसी को चुनने का भी विकल्प दिया है. पेंशनभोगी अपनी सुविधा के मुताबिक साल में कभी भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहता है. इससे पहले पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में देना पड़ता था. इससे पेंशनर्स को दिक्कत होती थी. इससे पेंशन रुकने की शिकायतें आती रहती थीं. लेकिन अब कॉमन सर्विस सेंटरों का इस्तेमाल कर वहां अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे. इससे पेंशनरों को काफी सुविधा मिलेगी. और पेंशन रुकने की शिकायतें भी कम होंगी.इस वक्त कर्मचारी को रिटायर होने पर पेंशन की 40 फीसदी रकम एडवांस में दे दी जाती है.15 साल पूरे होने के बाद पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलती है। अगस्त 2019 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 6.3 लाख पेंशनर्स के लिए कम्युटेशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया था.