कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले किसी पेंशनर का अगर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर खो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है. इसे आसानी से दोबारा हासिल किया जा सकता है. किसी पेंशनर का अगर पीपीओ नंबर खो जाता है तो वह अपने बैंक अकाउंट नंबर या फिर PF नंबर की मदद से इसे आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकता है.
ये है पूरी प्रक्रिया
- EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.
- लेफ्ट साइड में दिए हुए ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- नए पेज पर आपको लेफ्ट साइड में ‘Know Your PPO No. विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- यहां उस बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जो आपके पेंशन फंड से लिंक है. इसके अलावा PF नंबर जिसे मेंबर आईडी भी कहते हैं, को डालकर सर्च कर सकते हैं.
- डिटेल्स सबमिशन के बाद PPF नंबर स्क्रीन पर शो होने लगेगा.
क्या है पीपीओ नंबर
कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद EPFO की ओर से 12 डिजिट का PPO नंबर जारी किया जाता है. इस नंबर की मदद से पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं. यह एक रेफरेंस नंबर है, जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए होता है.
यहां पड़ती है पीपीओ नंबर की जरूरत
- PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है.
- बैंक की किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर PPO नंबर जरूरी होता है.
- पेंशन संबंधी कोई शिकायत EPFO में दर्ज कराने के लिए भी PPO नंबर देना अनिवार्य होता है.
- PPO नंबर की जरूरत ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पड़ती है.
- हर साल जीवन प्रमाण जमा करते वक्त भी PPO नंबर मेंशन करना होता है.
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