Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब 3 मई 2023 तक हायर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है. उच्च पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है. कुछ पात्र कर्मचारियों ने इसे लेकर शिकायत की है कि ये एक जटिल​ प्रक्रिया है. 


अब इसी जटिल प्रक्रिया को दूर करने के लिए ईपीएफओ 4 नवंबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक एक्सप्लेनर जारी करने का प्लान कर रहा है. ईपीएफओ ने कहा है कि ये विकल्प सभी पात्रों के लिए खुला है. बुधवार को बैठक में ईपीएफओ कार्यान्वयन, ईडीएलआई समिति, ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने चिंता व्यक्त की. 


अगली बैठक में तय हो सकता है ब्याज 


एक पैनल ने कहा कि 2023-24 के बजट के अनुमानों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिना शामिल किए ही तैयार किया गया. ये 27 से 28 मार्च की बैठक में तय होने वाले 2022-23 के ब्याज दर को प्रभावित कर सकती है. टाइम्स आॅफ इंडिया से बातचीत के दौरान सीबीटी और पीआईईसी के सदस्य माइकल डायस ने कहा कि ईपीएफओ की ब्याज दर रिटायरमेंट फंड की स्थिति पर निर्भर करती है. 


श्रम मंत्रालय ने क्या कहा 


माइकल डायस की ओर से कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में नहीं रखा गया है तो इसका मतलब है कि ब्याज दर पर इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं है. वहीं श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आरई 2022-23 और बीई 2023-24 के लिए बजट सितंबर में तैयार किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर में आया था. इस कारण इसे शामिल नहीं किया गया है. 


जारी किया जाएगा स्पष्टीकरण 


वहीं लोकसभा को श्रम मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कार्यन्वयन किया जा रहा है. अब हायर पेंशन को लेकर विस्तार से सभी सवालों के जवाब का एक्सप्लेनर जारी करने की योजना बनाई गई है. इसमें पंजीकरण से लेकर योग्यता आदि की पूरी डिटेल जारी की जाएगी. 


ये भी पढ़ें


Patanjali Foods Share: फ्रीज हुए बाबा रामदेव के ये शेयर, कंपनी बोली- नहीं होगा कामकाज पर असर