EPFO Update: कर्मचारियों के एम्पलॉय प्राविडेंट फंड (EPF) हैंडल करने वाली ईपीएफओ (EPFO) ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे ईपीएफ खाताधारकों (EPF Subscribers) और ईपीएस पेंशनर्स (EPS Pensioners) का जीवन आसान होने वाला है. ईपीएफओ ने एक जनवरी 2025 से देश में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की मंजूरी दे दी है जिससे पेंशनर्स को लाभ होगा तो ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम की लिमिट को बढ़ा दिया है. 


पेंशनर्स कहीं भी निकाल सकेंगे पेंशन


श्रम मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद, ईपीएफओ ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे ईपीएफ खाताधारकों और ईपीएस पेंशनर्स ( EPS Pensioners) को राहत मिलने वाली है. 4 सितंबर 2024 को ईपीएफओ (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) ने  सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralized Pension Payment System) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसे एक जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की लॉन्चिंग के बाद ईपीएफओ के 77 लाख पेंशनर्स  (Pensioners) पूरे देश में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे. ईपीएफओ की इस सुविधा से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन में शिफ्ट हो जाते हैं. 


एडवांस क्लेम का लिमिट हुआ 1 लाख रुपये 


ईपीएफओ ने ईपीएफ खाताधारकों के लिए पार्शियल विथड्रॉल यानि एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम की लिमिट को भी बढ़ा दिया है इस लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. हाउसिंग, एजुकेशन, शादी के अलावा बीमारी के केस में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए ये फैसिलिटी एक्सटेंड किया गया है. ईपीएफओ ने बताया कि पार्शियल विथड्रॉल जिसकी टोटल क्लेम्स में 60 फीसदी हिस्सेदारी है क्लेम के सेटलमेंट की अवधि अब 10 दिनों से घटकर 3-4 दिन रह गई है. ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़ाये जाने से 7.5 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को फायदा होगा.   


चेक लीफ या बैंक पासबुक कॉपी अपलोड करने से मिली छूट  


ईपीएफओ ने क्लेम के नियमों में बदलाव कर अपने करोड़ो सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक के इमेज के अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. अगर कोई सब्सक्राइबर वैलिडेशन की सभी शर्तों को पूरा कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्लेम सेटलमेंट के लिए चेक बुक या बैंक पासबुक को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी और इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा. चेक लीफ या अटेस्टेड बैंक पासबुक की कॉपी की इमेज अपलोड न करने के चलते ईपीएफओ करीब 10 फीसदी क्लेम को खारिज कर दिया करता था. 


विथड्रॉल के नियमों को बनाया आसान 


ईपीएफओ ने फैमिली पेंशन स्कीम में अपने टेबल बी और टेबल डी में संशोधन कर छोटी अवधि में विथड्रॉल के नियमों को आसान कर दिया है. इस नियम के तहत वैसे ईपीएफ सदस्य जो 6 महीने से कम अवधि के लिए ईपीएफओ में योगदान करते हैं उन्हें भी विथड्रॉल बेनेफिट का लाभ मिलेगा. इससे वैसे 7 लाख ईपीएस सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा जो छह महीने से कम अवधि के लिए योगदान करने से पहले ही स्कीम छोड़ देते हैं. टेबल डी में संशोधन से 23 लाख मेंबर्स को लाभ मिलेगा.   


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