चेक नहीं है तो भी PF खाते से निकाल सकते हैं पैसा, EPFO ने दी ये बड़ी सुविधा
EPFO ने एलान किया है कि अगर पीएफ से पैसा निकालने वालों के पास चेक लीफ नहीं बचा है तो वो बैंक की पासबुक के जरिए भी खाते में जमा रकम निकाल सकते हैं.

नई दिल्लीः एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने पीएफ खातों से पैसा निकालने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए इस बात का एलान किया है कि अगर सब्सक्राइबर्स पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं और उनके चेकबुक में एक भी चेक लीफ नहीं बचा है तो वे बैंक के पासबुक के जरिए भी पीएफ अकाउंट में जमा रकम को निकाल सकते हैं.
ईपीएफओ ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि बैंक की पासबुक के उस पेज को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जिस पर अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएसीस कोड स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा हो.
In case of unavailability of cheque leaf with your name printed on it, you may upload scanned copy of passbook page reflecting member's name, account number and IFSC clearly.
— EPFO (@socialepfo) May 10, 2020
बता दें कि पीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चेक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करना पड़ती है. इस समय कई अकाउंटहोल्डर्स के पास चेक नहीं हैं या खत्म हो चुके हैं और वो पीएफ से पैसा निकाल पाने में असमर्थ हो रहे थे. इस बारे में ईपीएफओ के सोशल मीडिया पोर्टल पर भी कई बार सवाल आ चुके थे जिसका निदान करते हुए ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंहोल्डर्स को ये सूचना आधिकारिक ट्वीट के जरिए दे दी है.
गौरतलब है कि कोरोना का असर झेल रहे नौकरी करने वाले लोगों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. बदले हुए नियमों के बाद पीएफ खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट से एक सीमा तक नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकाल सकते हैं. इस रकम को दोबारा पीएफ खातों में डालने की भी जरूरत नहीं है और इस तरह लोगों को बड़ी राहत दी गई है.
कितनी रकम निकालने की है अनुमति ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी अब प्रॉविडेंट फंड खाते में से तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पीएफ में जमा रकम के 75 फीसदी में से जो कम हो वो रकम निकाल सकते हैं.
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